शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगाया, मामला दर्ज
पुलिस को दिए बयान में भुपिदर सिंह ने बताया कि उसके भाई भाभी की मौत होने पर उसकी भतीजी उसी के पास रहती थी। वह उसकी देखभाल अच्छी तरह से करता था। आठ नवंबर को वह सुबह अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ कर आया था मगर बाद दोपहर उसकी भतीजी घर नही पहुंची।
संवाद सहयोगी, हरियाना : शादी का झांसा देकर नाबालिग को घर से भगाने के आरोप में थाना हरियाना पुलिस ने एक आरोपित पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी है। पुलिस को दिए बयान में भुपिदर सिंह ने बताया कि उसके भाई भाभी की मौत होने पर उसकी भतीजी उसी के पास रहती थी। वह उसकी देखभाल अच्छी तरह से करता था। आठ नवंबर को वह सुबह अपनी भतीजी को स्कूल छोड़ कर आया था मगर बाद दोपहर उसकी भतीजी घर नही पहुंची। बाद में पता चला कि विपन कुमार उर्फ मंगल निवासी बागपुर थाना हरियाना उसकी भतीजी को शादी का झांसा देकर स्कूल से भगाकर ले गया है। पुलिस ने भुपिदर सिंह के बयान पर उक्त आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी है। सड़क हादसे के दोषी बस चालक को दो वर्ष की कैद
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : जिला व सत्र न्यायाधीश डा. गोपाल अरोड़ा की अदालत ने वीरवार को सड़क हादसे के मामले की सुनवाई करते हुए एक बस चालक को दोषी मानते हुए दो वर्ष कैद और दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को एक महीने की ज्यादा सजा भुगतनी होगी। 22 मई 2015 को पुलिस थाना मेहटियाना को दिए बयान में जसवीर सिंह पुत्र गुरनाम सिंह निवासी गांव बड्डो थाना मेहटियाना ने बताया कि वह अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिता गुरनाम सिंह और माता कमलादेवी जो अपने स्कूटर पर सवार होकर उसके आगे-आगे होशियारपुर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वह अहराना के पास पेट्रोल पंप के पास पहुंचे को दोआबा रोडवेज के बस चालक ने लापरवाही से बस चलाते हुए स्कूटर को टक्कर मार दी। जिससे उसके माता पिता गंभीर रुप से घायल हो गए और बस चालक मौके से बस सहित फरार हो गया। वह अपने पिता को जल्दी से सरकारी अस्पताल होशियारपुर लेकर गया। जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बस चालक बलवीर सिंह पुत्र निर्मल सिंह निवासी नसराला थाना बुल्लोवाल है। जिसके चलते पुलिस ने जसवीर सिंह के बयान पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी थी।