948 गांवों के लोगों को निश्शुल्क कानूनी सेवाओं की जानकारी दी

नेशन लॉ कमीशन नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे पैन इंडिया जागरूकता मुहित ने करवया कार्यक्रम।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 16 Oct 2021 10:33 PM (IST) Updated:Sat, 16 Oct 2021 10:33 PM (IST)
948 गांवों के लोगों को निश्शुल्क कानूनी सेवाओं की जानकारी दी
948 गांवों के लोगों को निश्शुल्क कानूनी सेवाओं की जानकारी दी

जागरण टीम, होशियारपुर,

नेशन लॉ कमीशन नई दिल्ली की ओर से चलाए जा रहे पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम(2 अक्टूबर-14 नवंबर) आजादी का अमृत महोत्सव संबंधी निश्शुल्क कानूनी सहायता की स्कीमों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उक्त जानकारी सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अमरोज भट्टी के निर्देशों पर उप मंडल स्तर पर होशियारपुर, दसूहा, मुकेरियां व गढ़शंकर के 1405 गांवों में से 948 गांवों में लोगों को निश्शुल्क कानूनी सेवाओं के बारे में जागरूक किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में आज जिला विकास व पंचायत विभाग के सहयोग से 298 गांवों में पंचायत सचिवों व सरपंचों की ओर से आज सात हजार से अधिक लोगों को जागरुक किया गया। इसके अलावा जिला प्रोग्राम अधिकारी के सहयोग से 54 गांवों में निश्शुल्क कानूनी सहायता संबंधी लोगों को जागरूक किया, जिसमें 1350 लोगों ने हिस्सा लिया।

सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि अथारिटी की ओर से होशियारपुर के पैरा लीगल वालंटियरों की ओर से 23 गांवों में सेमिनारों का आयोजन किया गया, जिसमें 1125 लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता के बारे में जागरुक किया गया। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर को जिला स्तर पर व सब डिविजन स्तर पर 18 कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में जिला टीकाकरण अधिकारी डा. सीमा गर्ग के सहयोग से पैंफलेट वितरित कर लोगों को विभाग की ओर से चलाई जा रही नि:शुल्क कानूनी सहायता की स्कीमों के बारे में व कानूनी अधिकारों के बारे में परिचित करवाया गया।

अपराजिता जोशी ने इस दौरान उन्होंने कैनाल कालोनी डिस्पेंसरी होशियारपुर का दौरा कर डाक्टर व मरीजों को पैन इंडिया जागरुकता व आउटरीच प्रोग्राम संबंधी विभाग की ओर से चलाई जा रही नि:शुल्क कानूनी सहायता स्कीमों के बारे में बताया। इसके अलावा गांव खानपुर में श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा में नि:शुल्क कानूनी सहायता मुहैया करवाने संबंधी नेशनल अथारिटी का प्री रिकार्ड आडियो चला कर लोगों तक नि:शुल्क कानूनी सेवाओं का संदेश पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि हर वह व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो, हवालाती, महिला, बच्चा, औद्योगिक लेबर, अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लोगों को निश्शुल्क कानूनी सहायता ले सकता है।

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