सड़क हादसे के दो दोषीयों को अदालत ने सुनाई दो व पांच वर्ष कैद की सजा

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डाक्टर गोपाल अरोड़ा की अदालत ने सड़क हादसे के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष और पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोनों ही दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 09 Nov 2021 10:11 PM (IST) Updated:Tue, 09 Nov 2021 10:11 PM (IST)
सड़क हादसे के दो दोषीयों को अदालत ने सुनाई दो व पांच वर्ष कैद की सजा
सड़क हादसे के दो दोषीयों को अदालत ने सुनाई दो व पांच वर्ष कैद की सजा

संवाद सहयोगी,होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डाक्टर गोपाल अरोड़ा की अदालत ने सड़क हादसे के दो अलग-अलग मामलों की सुनवाई करते हुए दो व्यक्तियों को दोषी करार देते हुए दो वर्ष और पांच वर्ष की सजा सुनाई। दोनों ही दोषियों को पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नही देने पर दोनों दोषियों की सजा दो महीने और बढ़ जाएगी।

पहला मामला

22 जनवरी 2015 को थाना मुकेरियां पुलिस को दिए बयान में सतविदर सिंह निवासी सहोता थाना हाजीपुर ने बताया कि वह भंगाला में दूकान करता है और उसके पिता बीर सिंह करीब दो बजे उसके पास साइकिल से आ रहे थे। जैसे ही उसके पिता ने साइकिल उसकी दूकान की तरफ मोड़ी तो भंगाला की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उसके पिता को टक्कर मार दी। जिससे उसके पिता गंभीर रुप से जख्मी होकर सड़क पर गिर गए। वह अपने पिता को लेकर सरकारी अस्पताल मुकेरियां पहुंचे तो डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपित कार चालक की पहचान अशोक सिंह निवासी 301 बख्शी नगर जम्मू के रुप में हुई है। पुलिस ने सतविदर सिंह के बयानों पर मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी थी। मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

दूसरा मामला

छह मार्च 2015 को थाना हरियाना पुलिस को दिए बयान में हरजीत सिंह निवासी गांव मेंहगरोवाल ने बताया कि उसका भाई मोटरसाइकिल पर सवार होकर गांव कपाहट से अपने घर जा रहा था। जैसे ही वह गांव मेंहगरोवाल के पास पहुंचा सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने उसके भाई को टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया। बस चालक मौके से बस छोड़ फरार हो गया। वह अपने भाई को लेकर सरकारी अस्पताल होशियारपुर जा रहे थे कि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने हरजीत सिंह के बयान पर बस चालक सजावल सिंह निवासी गांव कोट पटियाल थाना हरियाना के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी थी। मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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