चचेरे भाई से मिलकर किया था पत्नी का कत्ल, दोनों को उम्र कैद
पत्नी के कत्ल के मामले में दोषि पति व उसके चचेरे भाई को करे उम्र कैद की सजा।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर :
पत्नी के कत्ल के मामले में दोषि पति व उसके चचेरे भाई को उम्रकैद और पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा ग्रेड-1 की अदालत ने सुनाई। सन्नी पुत्र सरवन राम निवासी बहराम नजदीक रेलवे स्टेशन हाल निवासी गांव घुमियाला व सन्नी के चचेरे भाई सन्नी पुत्र गुरमीत सिह निवासी बीडीओ कालोनी, हाल निवासी गांव भारटा थाना, माहिलपुर के रुप में हुई है।
यह था मामला
21 अप्रैल 2019 को थाना माहिलपुर के एएसआई दलजीत कुमार को दिए बयान में मृतका काजल की माता राजकुमारी पत्नी कुलविदर सिंह निवासी गांव कहारपुर ने बताया कि उसकी बेटी काजल की शादी करीब तीन वर्ष पहले सन्नी पुत्र सरवन राम निवासी बहराम नजदीक रेलवे स्टेशन हाल निवासी गांव घुमियाला के साथ हुई थी। सन्नी शादी के बाद से ही काजल के साथ मारपीट करता रहता था। काजल ने कई बार उसकी शिकायत भी की थी कि वह शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। 19 अप्रैल को वह एक बार फिर अपने दामाद सन्नी को समझाने के लिए अपनी बेटी के पास गई थी। रात को सन्नी और उसका चचेरा भाई सन्नी नशे की हालत में घर में दाखिल हो गए। घर में प्रवेश करते ही दोनों ने काजल के साथ झगड़ा शुरू कर दिया जिनको समझाया गया मगर रात करीब चार बजे काजल के पति सन्नी जिसके हाथ में बेलन पकड़ा था ने आते ही काजल के सिर पर वार करना शुरू कर दिया, वहीं उसका चचेरा भाई सन्नी काजल को वालों से पकड़ कर जमीन पर पटका कर राड से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह जख्मी हो गई। राजकुमारी ने बताया कि उसने तुरंत एंबुलेंस को फोन किया तो काजल को सरकारी अस्पताल माहिलपुर ले गए यहां पर डाक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए होशियारपुर रेफर कर दिया और होशियारपुर से चंडीगढ़ रेफर कर दिया। जहां पर पांच मई 2019 को इलाज दौरान काजल की मौत हो गई। वीरवार को उक्त मामले की सुनवाई करते अदालत ने अपना फैसला सुनाया।