बंद को लेकर डीसी ने लगाई कई तरह की पापंदी

अलग-अलग किसान संगठनों की ओर से भारत बंद के आह्वान के मद्देनज कई तरह की पाबंदी लगाई।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 06:27 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 06:27 PM (IST)
बंद को लेकर डीसी ने लगाई कई तरह की पापंदी
बंद को लेकर डीसी ने लगाई कई तरह की पापंदी

जागरण टीम, होशियारपुर :

अलग-अलग किसान संगठनों की ओर से भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर आज जिले की सीमा के अंदर किसी भी तरह के हथियार को साथ में कैरी करने पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। उक्त पाबंदी डीसी अपनीत रियात ने फौजदारी संहिता 1973(1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लगाई।

उन्होंने एसएसपी होशियारपुर को उक्त आदेशों का पूर्ण तौर पर पालन यकीनी बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसी दौरान जिले के समूह उप मंडल मजिस्ट्रेटों को जिले में बतौर नोडल अधिकारी तैनात किया है व निर्देश दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर वे अपने आधिकारिक क्षेत्र में आते नगर निगम, नगर कौंसिल के कार्यकारी अधिकारियों की सेवाएं बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ले सकेंगे। एसएसपी होशियारपुर जिले में ट्रैफिक कंट्रोल, अमन व कानून की स्थिति बरकरार रखने व प्रदर्शन वाले दिन जिले में आम जनता की ओर से हर तरह के हथियार को साथ रखने व हथियार को साथ ले जाने पर पूर्ण पाबंदी करवाने के जिम्मेदार होंगे। इसी तरह समूह तहसीलदार व नायब तहसीलदार जिले में अपने अधिकार क्षेत्र में बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त रहेंगे। सिविल सर्जन बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना या मेडिकल परेशानी से निपटने के लिए धरने वाले स्थान पर पुलिस अधिकारियों की मांग के अनुसार डाक्टर या पैरा मेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस की टीम को तैनात करवाना यकीनी बनाएंगे।

कमिश्नर नगर निगम होशियारपुर प्रदर्शन वाले स्थान पर किसी अप्रिय घटना से निपटने के लिए एसएसपी से तालमेल कर फायर टेंडर की तैनाती करने के जिम्मेदार होंगे। उप मंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त आदेशों को लागू करवाने के लिए जिम्मेदार होंगे व बतौर नोडल अधिकारी तैनात रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ फौजदारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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