नशे की तस्करी के मामले में दस साल कैद, एक लाख जुर्माना

नशे की तस्करी के मामले में एक आरोपित को दोषी करार दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 09 Sep 2021 09:58 PM (IST) Updated:Thu, 09 Sep 2021 09:58 PM (IST)
नशे की तस्करी के मामले में दस साल कैद, एक लाख जुर्माना
नशे की तस्करी के मामले में दस साल कैद, एक लाख जुर्माना

संवाद सहयोगी, होशियारपुर :

नशे की तस्करी के मामले में एक आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सेशन जज जतिदर सिंह खुर्मी की अदालत ने 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान साहिल पुत्र सुधीर वर्मा निवासी कच्चा टोबा, थाना सिटी के रुप में हुई। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी देते हुए एसआइ जीवन कुमार ने बताया कि वह 22 अप्रैल 2017 को पुलिस पार्टी के साथ दौराने गश्त रहीमपुर से सुंदर नगर की तरफ जा रहे थे कि जैसे ही वह स्कीम नंबर दो शिव मंदिर वाली गली के पास से निकलने लगे तो चोअ की तरफ से एक व्यक्ति पैदल ही चला आ रहा था जो पुलिस को देख पीछे को भागने लगा। जिसे काबू कर जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 70 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपित को काबू कर मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया था। जिस केस की वीरवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त आरोपित को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।

छापेमारी कर 30 बोतल अवैध शराब बरामद की, दो आरोपित फरार

संवाद सहयोगी, सुभानपुर : थाना सुभानपुर की पुलिस ने 30 बोतल अवैध शराब बरामद करके एक महिला समेत दो लोगों पर एक्साइज एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एएसआइ सतनाम सिंह ने बताया कि पुलिस पार्टी गश्त के दौरान गांव हमीरा के रेलवे फाटक के पास मौजूद थी। पुलिस को सूचना मिली की हरनेक सिंह नेकी पुत्र दलबीर सिंह व कोड़ी पत्नी हरनेक सिंह निवासी लक्खन खोले घर में ही अवैध तौर पर शराब बेचने का धंधा करते है। अगर अभी रेड की जाए तो दोनों को भारी मात्रा में शराब समेत गिरफ्तार किया जा सकता है। इसपर थाना सुभानपुर की पुलिस ने उनके घर में रेड की। वहां से 30 बोतल अवैध शराब बरामद की। इस दौरान दोनों आरोपित पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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