नशीला पदार्थ की तस्करी करने वाले पति-पत्नी को कैद

अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन की अदालत ने मंगलवार को सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 03:36 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 03:36 PM (IST)
नशीला पदार्थ की तस्करी करने वाले पति-पत्नी को कैद
नशीला पदार्थ की तस्करी करने वाले पति-पत्नी को कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन की अदालत ने मंगलवार को नशीला पदार्थ की तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए पति- पत्नी को दोषी करार देते हुए एक-एक महीना कैद और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर दोनो दोषियों को दस-दस दिन ज्यादा जेल में रहना होगा। दोनों दोषियों का पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

रास्ते में घेर लूटने के आरोपित को दो हजार रुपये जुर्माना

- मंगलवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन की अदालत ने लूट के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी मानते हुए दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। पुलिस को दिए बयान में लालचंद निवासी पोसी थाना माहिलपुर ने बताया कि वह एक अक्तूबर 2020 को बैंक से पैसे निकाल कर घर जा रहा था कि जैसे ही वह रायपुर साइफन के पास पहुंचा तो वहां पर नहर किनारे एक व्यक्ति अपने मोटर साइकिल नंबर पीबी 07 एजे 1135 के पास मुंह छुपा कर खड़ा था जिसने पास जाते ही उसे पकड़ कर कमाद में गिरा दिया और मारपीट करके पैसे लेकर फरार हो गया। मगर उसने आवाज से उसे पहचान लिया था कि वह लखनदीप उर्फ लखी निवासी एमा मुगला थाना गढ़शंकर है जो अक्सर उनके पड़ोस में आता है। पुलिस ने लाल चंद के बयान पर मामला दर्ज करके उक्त आरोपी को काबू करके कार्रवाई शुरू कर दी थी। मंगलवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दोषियों को पुलिस ने तत्काल जेल भेज दिया गया है।

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