डीसी ने जिले में कोविड प्रोटोकाल को 31 तक बढ़ाया

जागरण टीम होशियारपुर पंजाब सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जि

By JagranEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 03:32 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 03:32 PM (IST)
डीसी ने जिले में कोविड प्रोटोकाल को 31 तक बढ़ाया
डीसी ने जिले में कोविड प्रोटोकाल को 31 तक बढ़ाया

जागरण टीम, होशियारपुर : पंजाब सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जिले में 31 अक्टूबर तक कुछ पाबंदियों व छूट के आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश डीसी अपनीत रियात ने जारी किए। उन्होंने बताया कि जिले में एकत्रीकरण की 50 प्रतिशत की उच्चतम क्षमता के साथ इंडोर में 500 व आउटडोर में 700 से ज्यादा व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि समारोहों में कलाकार, संगीतकारों को कोविड प्रोटोकाल के साथ आज्ञा दी जाएगी। जो संस्थाएं व मैनेजमेंट फेस्टीवल एकत्रीकरण करना चाहते हैं, वह यह यकीनी बनाएंगे कि उनके पूरे स्टाफ को कोविड विरोधी वैक्सीन (दोनों) लगी हो या चार सप्ताह पहले एक वैक्सीन जरुर लगाई हो। इसके साथ ही किसी भी उद्देश्य के लिए एकत्रीकरण 700 से ज्यादा किसी भी स्थान पर हो, तो वहां कोविड संबंधी जरुरी हिदायतों व शारीरिक दूरी के नियमों का अनिवार्य तौर पर पालन करना यकीनी बनाया जाए। राजनीतिक दलों की ओर से रैलियों व बैठकों के लिए किए जाने वाले एकत्रीकरण के दौरान हिदायतों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य बनाया जाए। इसके अलावा बाकी पाबंदिया पहले की तरह ही लागू रहेंगी। समूह सब डिविजन मैजिस्ट्रेट व डीएसपी केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संबंधी जारी किए गए स्वास्थ्य निर्देशों जिनमें दो गज की शारीरिक दूरी, मास्क पहनना आदि का सख्ती से पालन करवाने के लिए पाबंद होंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर सख्ती अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इन हिदायतों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 188 के सेक्शन 51 से 60 के अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

chat bot
आपका साथी