पैरोल से वापस नहीं आने पर चार कैदियों को किया भगोड़ा घोषित

केंद्रीय जेल से पेरोल पर गए चार कैदियों के वापस नहीं आने पर उनको भगोड़ा करार देकर केस दर्ज किया गया है। थाना गढ़दीवाला के एएसआइ दिलदार सिंह ने सुखदेव सिंह निवासी डाईबोरा रामबान जेएंडके एक मामले में दोषी मानते हुए 11 सितबर 2013 को 12 वर्ष कैद और जुर्माना की सजा सुनाई थी। उक्त दोषी पांच मई 2015 को चार सप्ताह की पैरोल छुट्टी पर घर गया था मगर आज तक वापस नही आया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 16 Sep 2021 10:25 PM (IST) Updated:Thu, 16 Sep 2021 10:25 PM (IST)
पैरोल से वापस नहीं आने पर चार कैदियों को किया भगोड़ा घोषित
पैरोल से वापस नहीं आने पर चार कैदियों को किया भगोड़ा घोषित

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : केंद्रीय जेल से पेरोल पर गए चार कैदियों के वापस नहीं आने पर उनको भगोड़ा करार देकर केस दर्ज किया गया है। थाना गढ़दीवाला के एएसआइ दिलदार सिंह ने सुखदेव सिंह निवासी डाईबोरा रामबान जेएंडके एक मामले में दोषी मानते हुए 11 सितबर 2013 को 12 वर्ष कैद और जुर्माना की सजा सुनाई थी। उक्त दोषी पांच मई 2015 को चार सप्ताह की पैरोल छुट्टी पर घर गया था मगर आज तक वापस नही आया। इस पर पुलिस ने दोषी के खिलाफ भगोड़ा घोषित का मामला दर्ज कर लिया है। थाना माहिलपुर के एएसआइ महिदर पाल ने रणजीत सिंह उर्फ जीता निवासी फिरनी मजारा थाना बलाचौर को अदालत की तरफ से दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी।

पैरोल पर छुट्टी लेकर वह घर गया मगर वापस नही गया। इस पर पुलिस ने उक्त दोषी के खिलाफ भगोड़ा का मामला दर्ज कर लिया है। थाना माहिलपुर के ही एएसआइ दर्शन लाल ने भगत शाह उर्फ राम कुमार निवासी हाजीपुर वार्ड नंबर तीन गोपाल गंज हाल निवासी मोहल्ला फहेतगढ़, जिसको अदालत ने 18जनवरी 2005 को दोषी मानते हुए दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये की सजा सुनाई थी जो पैरोल पर छुट्टी पर गया। उसको जेल में 27 जनवरी 2016को हाजरी देनी थी मगर जेल में पेश नही हुआ। इस पर पुलिस ने भगोड़ा का मामला दर्ज कर लिया है। थाना सदर के एसआइ रविदर सिंह ने मुश्ताक अहमद निवासी दुगरीपुरा थाना अवंतीपोरा जेएडके जिसको अदालत ने 27 अगस्त 2009 को दोषी मानते हुए 15 वर्ष कैद की सजा सुनाई थी और वह पैरोल पर छुट्टी पर गया था और वापिस नही आया। इस पर पुलिस ने उक्त दोषी के खिलाफ भगोड़ा का मामला दर्ज कर लिया है।

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