जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जिला प्रशासन ने जिले की हद में ड्रोन या उड़ने वाले खिलौनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष परिस्थितियों में शर्तो के साथ इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 06:13 PM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 06:15 AM (IST)
जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध
जिले में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जागरण टीम, होशियारपुर : जिला प्रशासन ने जिले की हद में ड्रोन या उड़ने वाले खिलौनों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। विशेष परिस्थितियों में शर्तो के साथ इन वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है। धारा 144 सीआरपीसी के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीसी अपनीत रियात ने कहा, देखने में आया है कि छोटे ड्रोन, यूएवी कैमरे का प्रयोग सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तस्वीरों व वीडियो कैप्चर करने के लिए काफी बढ़ गया है।

उन्होंने एसएसपी होशियारपुर को आदेश का पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि जिले में संचालित सभी ड्रोन डीजीसीए के नियमानुसार संबंधित एसडीएम के पास रजिस्टर्ड करवाने जरूरी हैं। एसडीएम विशिष्ट पहचान नंबर (यूआइएन) जारी करेंगे। कोई भी ड्रोन 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर नहीं उड़ाया जा सकता। हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, रणनीतिक स्थानों, महत्वपूर्ण संस्थानों, निषिध क्षेत्रों, सरकारी भवनों, सैन्य प्रतिष्ठानों के पास ड्रोन नहीं उड़ाए जा सकते। माइक्रो ड्रोन 60 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं उड़ेगा और जमीनी स्तर से एजीएल से अधिकतम गति 25 मीटर प्रति सेकेंड से कम होगी। इसी तरह छोटा ड्रोन 120 मीटर की ऊंचाई से अधिक नहीं उड़ेगा और इसकी भी उतनी ही गति होगी। ड्रोन के उपयोग के आदेश पुलिस कर्मी व अन्य सरकारी अधिकारियों, एजेंसियों पर लागू नहीं होंगे। यह छूट उपरोक्त कर्मचारियों के संबंध में तब लागू होती है जब वह अधिकृत हों।

जिला मजिस्ट्रेट से लिखित मंजूरी जरूरी

डीसी ने कहा कि कुछ सामाजिक आयोजनों के दौरान फोटोग्राफी के लिए ड्रोन का प्रयोग करना है तो इसके लिए पहले जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर की लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी। सामाजिक आयोजनों में रिग सेरेमनी, प्री-वेडिग फोटोशूट, वेडिग सेरेमनी, सामाजिक व राजनीतिक सभाओं पर आदेश लागू नहीं होंगे।

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