अब जिले में ऐसे रहेगी पाबंदियां व छूट

जिला प्रशासन ने 17 मई से अगले आदेशों तक जिले में कुछ जरूरी वस्तुओं की सेवाओं को निर्धारित दिन व समय के हिसाब से पाबंदियों से छूट दी हैं। दूध वालों व दूध बेचने वाली दुकानों सब्जी व फल मंडी मिठाई की दुकानों करियाना हलवाइयों बेकरी आटा चक्कियों अंडे पोलट्री मीट मछली की दुकानों पशुओं के चारे को सप्ताहभर सुबह 5 से 11 बजे तक छूट दी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 17 May 2021 07:10 AM (IST) Updated:Mon, 17 May 2021 07:10 AM (IST)
अब जिले में ऐसे रहेगी पाबंदियां व छूट
अब जिले में ऐसे रहेगी पाबंदियां व छूट

जागरण टीम, होशियारपुर : जिला प्रशासन ने 17 मई से अगले आदेशों तक जिले में कुछ जरूरी वस्तुओं की सेवाओं को निर्धारित दिन व समय के हिसाब से पाबंदियों से छूट दी हैं। दूध वालों व दूध बेचने वाली दुकानों, सब्जी व फल मंडी, मिठाई की दुकानों, करियाना, हलवाइयों, बेकरी, आटा चक्कियों, अंडे, पोलट्री, मीट, मछली की दुकानों, पशुओं के चारे को सप्ताहभर सुबह 5 से 11 बजे तक छूट दी है। दूध वाले घर-घर जाकर दूध बेच सकते हैं। केमिस्ट, अस्पताल, क्लीनिक, डायगोनास्टिक सेंटर, मेडिकल लेबोरेट्री, वैटनरी क्लीनिक, इंडस्ट्रीयल यूनिट्स, एलपीजी, पेट्रोल पंप सातों दिन खुले रहेंगे। बार, सिनेमा हाल, जिम व स्पा, स्वीमिग पुल व अन्य खेल गतिविधियां, सैलून व पार्लर, सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे जबकि टीचिग व नान टीचिग स्टाफ अपनी ड्यूटी अटेंड करेंगे। सभी नर्सिंग व मेडिकल कालेज खुले रहेंगे। आक्सीजन सिलेंडर की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

होटलों व ढाबों से केवल होम डिलीवरी

होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया व भोजनालय (बिठाकर खाना नहीं खिला सकते सिर्फ होम डिलिवरी व टेकअवे) सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। टेलिकाम आपरेटर, आटोमोबाइल रिपेयर शाप व शराब के ठेके सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे जबकि बैंक 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से सांय 3 बजे तक खुलेंगे। सभी गैर जरूरी वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों व प्राइवेट कार्यालयों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक खोलने की आज्ञा दी गई है।

दुकानदार इस बात का रखें खास ख्याल

यदि दुकान से होम डिलिवरी होती है तो डिलीवरी करने वाले के पास इंप्लायर की ओर से जारी किया गया पहचान पत्र होना चाहिए जो क‌र्फ्यू पास माना जाएगा। लेकिन अपने वाहनों व रेहड़ियों पर घर-घर जाकर दूध व सब्जी-फल बेचने वालों के लिए क‌र्फ्यू पास व पहचान पत्र की जरूरत नहीं है।

इन संस्थानों को भी खोलने की मंजूरी

सप्ताह के सातों दिन व 24 घंटे कुछ जरूरी संस्थान खोलने व गतिविधियों को मंजूरी दी गई है, जिनमें बागवानी, पशु पालन, पोलट्री उत्पाद, बीज, तेल, चीनी, अनाज की सभी होलसेल मूवमेंट शामिल है। इसके अलावा होलसेलर्स को माल की मूवमेंट के अलावा गोदामों में थोक में माल लोडिग व अपलोडिग करने की अनुमति होगी। मंडियों में गेहूं की खरीद के दौरान संबंधित अथारिटी की ओर से लेबर को जारी पहचान पत्र क‌र्फ्यू पास माना जाएगा। सभी बैंक, एटीएम व वित्तिय संस्थान खुले रहेंगे। इनके संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र क‌र्फ्यू पास माना जाएगा।

कंस्ट्रक्शन गतिविधियों को राहत

शहरों व गांवों में चलने वाली कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के अलावा परिवहन को छूट रहेगी। रोजाना नाइट क‌र्फ्यू सांय 6 से सुबह 5 बजे तक होगा व साप्ताहिक क‌र्फ्यू शुक्रवार सांय 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा।

इन पर है पाबंदी

संडे मार्केट व अपनी मंडी बंद रहेगी। सभी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल एकत्रितकरण, सरकारी कार्यक्रमों, उद्घाटनों व नींव पत्थर रखने आदि कार्यक्रमों पर पाबंदी रहेगी।

जिले में दाखिल होने के लिए कोविड टेस्ट रिपोर्ट जरूरी

कोई भी व्यक्ति जिला होशियारपुर की सीमा में हवाई, रेल या सड़क रास्ते से केवल 72 घंटे पुरानी कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (जिसको 2 सप्ताह पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखाकर ही दाखिल हो सकेगा। कोविड संबंधी ड्यूटी व तैनाती को छोड़कर सरकारी कार्यालयों व बैंक अपने 50 प्रतिशत गिनती की सर्मथा के साथ काम करेंगे।

सब्जी मंडी में रिटेल की आज्ञा नहीं

सब्जी मंडी केवल सब्जियों व फल के होले सेलर के खुलेगी व वहां कोविड नियमों का पालन यकीनी बनाना होगा। होलसेल मंडियों में रिटेल बिक्री की आज्ञा नहीं होगी। अगर होलसेल मंडी में कोई रिटेल बिक्री करता पाया गया तो जिला मंडी अधिकारी की ओर से उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा।

किसान यूनियन के लिए भी आदेश जारी

किसान यूनियन व धार्मिक नेता एकत्रितकरण न करें व प्रदर्शन वाले स्थानों जैसे कि टोल प्लाजा, पंपों आदि पर भी प्रदर्शनकारियों की गिनती कम करें। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थान रोजाना 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे।

ये करेंगे केवल वर्क फ्राम होम

सेवा उद्योग सहित सभी निजी कार्यालयों जिनमें आर्कीटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, इंश्योरेंस कंपनी के कर्मियों को केवल घर से काम करने की अनुमति है। सभी सरकारी व प्राइवेट कार्यालयों में काम कर रहे जिन कर्मचारियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है व उन्होंने पिछले 15 या इससे ज्यादा दिन में वैक्सीन की कोई डोज नहीं लगवाई है, उनको छुट्टी लेकर घर में रहने के लिए प्रेरित किया जाए, जितनी देर तक वे वैक्सीन नहीं लगवाते। इसके अलावा जिन कर्मचारियों की आयु इससे कम है व आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट (पांच दिन से ज्यादा पुरानी न हो) नेगेटिव है, उनको ही कार्यालय में आने की आज्ञा होगी।

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