बच्ची से खेत में दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष की कैद

नाबालिगा से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक और मामल मे फैसला सुनाया।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 27 Sep 2021 05:14 PM (IST) Updated:Mon, 27 Sep 2021 10:11 PM (IST)
बच्ची से खेत में दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष की कैद
बच्ची से खेत में दुष्कर्म करने के दोषी को बीस वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर :

बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश ग्रेड-1 नीलम अरोड़ा की अदालत ने बीस वर्ष कैद और पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को छह महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जानकारी के अनुसार जिला होशियारपुर के एक गांव के निवासी व्यक्ति ने 31 जुलाई 2019 को थाना तलवाड़ा की पुलिस को की गई शिकायत में बताया था कि वह मजदूरी करती है और गरीब परिवार से संबंधित। उसने बताया कि 26 जुलाई 2019 को उसकी पांच साल की बेटी को संजीव कुमार उर्फ भीचू निवासी लाखड़ पल्ली (तलवाड़ा ) ने रास्ते से आवाज देकर उसको खेत में बुलाया। उक्त खेत में संजीव कुमार उर्फ भीचू का एक कुल्ली जैसा मकान में लेकर गया। पीड़िता की मां ने बताया कि जब काफी देर तक बच्ची का कुछ पता नही चला तो वह उसकी तलाश करने लगे और जब वह उक्त कुल्ली के पास पहुंचे तो वहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी जिसके पास जाकर देखा तो वह उन्ही की बेटी थी। बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और बच्ची ने 27 जुलाई को शाम को होश आने के बाद सारी घटना के बारे जानकारी दी। पुलिस थाना तलवाड़ा ने महिला के बयान पर दोषी संजीव कुमार उर्फ भीचू के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरु कर दी थी। सोमवार को उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाया।

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