अभिभावक देखें आपके लाडले ने कहीं चालान तो नहीं कटवाया

शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहन लेकर नाबालिग लड़के घूमते दिखाई देते हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 03 Aug 2021 09:09 AM (IST) Updated:Tue, 03 Aug 2021 09:09 AM (IST)
अभिभावक देखें आपके लाडले ने कहीं चालान तो नहीं कटवाया
अभिभावक देखें आपके लाडले ने कहीं चालान तो नहीं कटवाया

बाल कृष्ण कालिया, गुरदासपुर

शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहन लेकर नाबालिग लड़के घूमते दिखाई देते हैं। जैसे ही ये लोग पुलिस के नाके पर काबू आते हैं तो उनका चालान काट दिया जाता है। घर से वाहन लेकर बाहर आने वाले ऐसे ही कुछ नाबालिग लड़कों के पुलिस विभाग की ओर से चालान काटे गए हैं, जिन्होंने अपने दस्तावेज अभी तक विभाग के पास से नहीं निकलवाए हैं। इससे रीजनल ट्रांसपोर्ट आफिस को अब लोगों के वाहन ब्लैक लिस्टेड करने पड़ रहे हैं।

दैनिक जागरण से विशेष बातचीत के दौरान रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव रंधावा ने बताया कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को घर से ट्यूशन दो पहिया वाहन पर भेज देते हैं। पुलिस विभाग की ओर से की गई कार्रवाई में सामने आया है कि नाबालिग बच्चों के पास ना तो ड्राइविग लाइसेंस होता है और ना ही यह लोग चालान कटने पर अपने परिजनों को सूचित करते हैं। इस कारण मजबूरन इन वाहन के दस्तावेज आफिस में सड़ते रहते हैं। अभिभावक करें दस्तावेजों की जांच

पुलिस विभाग की ओर से 2020 में 335 नाबालिग लड़कों के खिलाफ तीन सवारियां बिठाने, बिना हेलमेट, बिना ड्राइविग लाइसेंस व बिना दस्तावेज के गाड़ी चलाने की कार्रवाई की गई है। इससे लोगों ने भारी-भरकम जुर्माना भी अदा किया है। इसके बावजूद भी कुछ युवक चालान कटने के बाद इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं देते। मजबूरन गाड़ी का चालान इंटरनेट पर बोलता है। एक साल तक भुगतान ना होने पर विभाग की ओर से उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। दो हजार वाहन ब्लैक लिस्टेड

ट्रैफिक चालान का भुगतान करने वाली महिला कर्मचारी कमलजीत कौर का कहना है कि दो हजार से अधिक वाहन ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। जब तक ये लोग अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते तब तक इनके वाहन पर कोई कार्रवाई किसी भी ट्रांसपोर्ट आफिस में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड हुआ किसी भी राज्य का वाहन जब तक अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करता तब तक वह ना तो वाहन ट्रांसफर कर सकता है और ना ही बेच सकता है। वाहन खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान

--खरीदार इस बात का ध्यान रखें कि ट्रैफिक चालान तो नहीं कटा।

-अगर ट्रैफिक चालान कटा है तो उसका भुगतान हुआ है या वाहन ब्लैक लिस्ट है इस बात का भी पता करें।

-बैंक लोन या फिर विभाग का टैक्स अदा न करने वाले वाहन की भी पूरी पड़ताल करें। इसके बाद वाहन खरीदें। यह है नाबालिग को जुर्माना

राज्य सरकार की ओर से ट्रैफिक चालान को लेकर जुर्माने निर्धारित किए गए हैं। इनमें से अगर नाबालिग को वाहन दिया जाता है तो बिना ड्राइविग लाइसेंस के चालान कटने पर 25000 हजार तक जुर्माने का प्रावधान है, जबकि अभिभावकों पर मामला भी दर्ज हो सकता है। अभिभावकों पर भी कार्रवाई हो सकती है। लोग अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करें : आरटीए

रीजनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी बलदेव रंधावा का कहना है कि जिन लोगों ने अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं किया है वे जल्द से जल्द कार्यालय में आकर अपने ट्रैफिक चालान का भुगतान करें। नहीं तो उनके वाहन ब्लैक लिस्टेड कर दिए जाएंगे।

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