मां-बेटी के साथ मारपीट करने वाला आरोपित एसआइ सस्पेंड

पिछले दिनों 6 अप्रैल को जबरन थाना सदर बटाला में लाकर मां-बेटी के साथ मारपीट के ्मामले में एसएसपी बटाला की तरफ से आरोपित एसआइ को सस्पेंड करते हुए मामला दर्ज करवाया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 05:15 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 05:15 PM (IST)
मां-बेटी के साथ मारपीट करने वाला आरोपित एसआइ सस्पेंड
मां-बेटी के साथ मारपीट करने वाला आरोपित एसआइ सस्पेंड

संवाद सहयोगी, बटाला :

पिछले दिनों 6 अप्रैल को जबरन थाना सदर बटाला में लाकर मां-बेटी के साथ मारपीट के ्मामले में एसएसपी बटाला की तरफ से आरोपित एसआइ को सस्पेंड करते हुए मामला दर्ज करवाया गया है। इस मामले के सामने आने के बाद आदिवासी गुरु ज्ञान नाथ पूरन संघर्ष दल (रजि) के गुरदासपुर जिला प्रधान रजत लूथरा ने इसकी जानकारी संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन जोगिदर सिंह मान को दी। इसके बाद वाल्मीकि तीर्थ, सरपंच व राष्ट्रीय सेवादार मनोज भट्टी द्वारा नौ अप्रैल को पीड़ित परिवार के साथ आईजी कार्यालय अमृतसर में पहुंचकर शिकायत दी गई। पर सुनवाई न होने के कारण संगठन द्वारा जिला प्रधान गुरदासपुर रजत लूथरा के नेतृत्व में समूह जत्थेबंदी शुक्रवार को देर सायं एसएसपी बटाला कार्यालय में पहुंचकर एसएसपी रछपाल सिंह से मिली। उनसे इंसाफ की गुहार लगाते हुए मां-बेटी के साथ मारपीट करने के आरोप में एसआई अमृतपाल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। उन्होंनें चेतावनी दी कि अगर पीड़ित मां-बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करेंगें। एसएसपी बटाला रछपाल सिंह ने शुक्रवार देर सायं कार्रवाई करते हुए आरोपित एसआई को संस्पेंड करते हुए थाना सदर के एसएचओ सुखराज सिंह को मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। यह था मामला-

6 अप्रैल को सिविल अस्पताल में उपचाराधीन मां-बेटी ने आरोप लगाया था एसआइ द्वारा उनके साथ मारपीट की गई व अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा दोबारा थाना में ले जाकर उनके साथ मारपीट की थी और झूठे केस में डालने की धमकियां भी दी थी। इसके बाद इंसाफ लेने के लिए पीड़ितों ने वाल्मीकि मजहबी समाज का सहारा लिया। आरोपित एसआइ के खिलाफ मामला दर्ज

थाना सदर के एसएचओ सुखराज सिंह ने बताया कि एसएसपी बटाला रछपाल सिंह के निर्देश पर मां-बेटी का ब्यान दर्ज किया गया। इसके आधार पर आरोपित एसआइ अमृतपाल सिंह के खिलाफ मुकद्दमा नंबर-55 अंडर सेक्शन 342, 323, 354, 506, 3 एससी/एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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