'कंटोनमेंट जोन में ही रहेगा लॉकडाऊन जारी'

जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक ने पंजाब सरकार की हिदायतों पर नई गाइडलाइन करते हुए कहा कि जिले में अब रात का क‌र्फ्यू व रविवार का लॉकडाऊन समाप्त कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 02 Oct 2020 07:28 PM (IST) Updated:Fri, 02 Oct 2020 07:28 PM (IST)
'कंटोनमेंट जोन में ही रहेगा लॉकडाऊन जारी'
'कंटोनमेंट जोन में ही रहेगा लॉकडाऊन जारी'

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर

जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर मोहम्मद इशफाक ने पंजाब सरकार की हिदायतों पर नई गाइडलाइन करते हुए कहा कि जिले में अब रात का क‌र्फ्यू व रविवार का लॉकडाऊन समाप्त कर दिया गया है। लेकिन, कंटोनमेंट जोन में लॉकडाऊन 31 अक्तूबर तक सख्ती से लागू रहेगा।

उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट जोन से बाहर दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल व शराब के ठेके आदि खोलने व बंद करते समय कोई रोक नहीं होगी। सामाजिक, अकेडमिक, स्पो‌र्ट्स, मनोरंजन, सभ्याचारक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह सहित अन्य कार्यक्रमों में 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे। इसके अलावा शादी व संस्कार पर 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकते। उन्होने बताया कि हर तरह के वाहनों में सवारियों के बैठने की क्षमता पर लगाई रोक हटा ली गई है। सेहत विभाग की गाइडलाइन सख्ती से लागू रहेगी। यदि कोई व्यक्ति हिदायतों की उल्लंघना करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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