उधार दिए पैसे मांगने पर की थी दोस्त की हत्या, दोनों को उम्रकैद
पांच साल पहले पैसों की खातिर दोस्त की हत्या करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
संवाद सहयोगी, कलानौर : पांच साल पहले पैसों की खातिर दोस्त की हत्या करने के दो आरोपितों को अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपितों ने अपने पड़ोसी दोस्त से लाखों रुपये लिए थे और मांगने पर हत्या कर दी।
मंगलवार को पीड़ित रजिदर कौर निवासी भट्ठा कलानौर ने बताया कि उसने थाना कलानौर में 11 दिसंबर 2016 में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसका पड़ोसी और दोस्त भैंस व्यापारी गुरमुख सिंह उसके पति जसवंत सिंह से अक्सर पैसे उधार लेकर जाता था। उसके पति को गुरमुख सिंह से 60 लाख रुपये लेने थे। रजिदर कौर ने बताया कि उस दौरान गुरमुख सिंह उसके पति को पैसे देने के लिए घर से बुलाकर ले गया। उसके बाद उसका पति घर नहीं लौटा। उधर, गुरमुख सिंह और उसके साथ काम करता चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना भी अपने घर नहीं आया था। इसके बाद थाना कलानौर की पुलिस ने 12 दिसंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी। रजिदर कौर ने बताया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट के दौरान उसने यह भी बयान दिया था कि गुरमुख सिंह व उसके साथ काम करता चरणजीत सिंह उर्फ चन्ना उसके पति को पैसे देने के लिए मार देने की नीयत से ले गए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपित गुरमुख सिंह व चरणजीत सिंह को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की और उनकी निशानदेही पर उसके पति जसवंत सिंह का शव नहर के नजदीक पुल नहर में जगदेव कलां से बरामद किया था। उक्त लोगों ने पूछताछ के दौरान माना था कि उन्होंने ईट-पत्थर मारकर उसके पति की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था।
इस संबंधी केस जिला सेशन जज रमेश कुमारी की अदालत में चल रहा था। मंगलवार को अदालत ने उक्त दोनों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। रजिदर कौर ने कहा कि अदालत की ओर से उक्त दोनों को सजा देने से उसका विश्वास कानून पर बना है। उन्होंने मांग की है कि उक्त दोषियों से उसके पति से लिए गए पैसे भी वापस करवाया जाए।