कोरोना से चार की मौत, 96 पाजिटिव

बुधवार को कोरोना से चार और लोगों की मौत हो गई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 05 May 2021 10:17 PM (IST) Updated:Wed, 05 May 2021 10:17 PM (IST)
कोरोना से चार की मौत, 96 पाजिटिव
कोरोना से चार की मौत, 96 पाजिटिव

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : बुधवार को कोरोना से चार और लोगों की मौत हो गई है। वहीं 96 लोग पाजिटिव भी मिले हैं। हालांकि राहत की बात है कि 146 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं।

सिविल सर्जन डा. हरभजन ने बताया कि जिले में अब तक 547769 लोगों के कोरोना सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 526869 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। वहीं 16329 लोग कोरोना पाजिटिव पाए गए थे। जबकि 539 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हालांकि 14320 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। अब जिले में 1470 कोरोना के एक्टिव केस हैं। यहां रखे गए पाजिटिव मरीज

गुरदासपुर-22

अरोड़ा अस्पताल-9

बटाला सिविल अस्पताल-17

संधू अस्पताल बटाला-8

अबरोल अस्पताल-23

सीएचसी धारीवाल-8

माता कौला अस्पताल-1

सेंट्रल जेल-64

मिलिट्री अस्पताल-29

अन्य जिलों में-78

नोट : शेष मरीज घरों में आइसोलेट किए गए हैं। दुकानों के मालिक हर सप्ताह कोरोना टेस्ट करवाएं

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इशफाक ने कुछ और दुकानों को पाबंदी से छूट देने के आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशों पर सोमवार से रविवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक परचून व होलसेलर शराब के ठेके खुले रहेंगे।

इसी तरह सरकारी राशन वाली दुकानें सोमवार से शुक्रवार सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। सिर्फ मोबाइल रिपेयर वाली दुकानें खुली रहेंगी, जबकि मोबाइल फोन बेचने/खरीदने वाली दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि पैदल या साइकिल के जरिए ही जरूरी काम किया जा सकेगा। दो पहिया व चौपहिया वाहन चलाने के लिए वेलिड शिनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जाए। इनके न होने पर एडवांस ई पास बनाए जाए और उसे डिस्प्ले किया जाए। उन्होंने कहा कि दुकानों के मालिक व इनके कर्मचारी अपनी जीवन की सुरक्षा व कोविड-19 वायरस के फैलवा को रोकने के लिए हर सप्ताह अपना कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट या कोविड रेपिड एंटीजन टेस्ट करवाएंगे। जो 45 साल से अधिक आयु वाले है, वह सात दिनों के भीतर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। जिले में राज्य के दूसरे हिस्से से आने वाले व्यक्तियों की मुवमेंट से कोई रोक नहीं है, मगर राज्य से बाहर आए व्यक्ति को जिले में दाखिल होने के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए या फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (कम से कम एक डोज) जो दो सप्ताह पुराना होना चाहिए। यह आदेश 15 मई तक लागू रहेंगे।

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