बिना ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध : संजीव कुमार

बचों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से स्वामी स्वरूपानंद मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव खुदादपुर बहरामपुर रोड में वाइस प्रिसिपल विनी महाजन के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 11 Dec 2019 04:31 PM (IST) Updated:Wed, 11 Dec 2019 04:31 PM (IST)
बिना ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध : संजीव कुमार
बिना ड्राइविग लाइसेंस के वाहन चलाना अपराध : संजीव कुमार

संवाद सहयोगी, गुरदासपुर : बच्चों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देने के लिए ट्रैफिक एजुकेशन सेल की ओर से स्वामी स्वरूपानंद मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव खुदादपुर बहरामपुर रोड में वाइस प्रिसिपल विनी महाजन के सहयोग से सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें एएसआइ संजीव कुमार व एएसआइ अमनदीप सिंह शामिल हुए।

एएसआइ संजीव कुमार ने कहा कि बिना ड्राइविग लाइसेंस के किसी भी वाहन को चलाना अपराध है। उन्होंने बताया कि 16 से 18 वर्ष आयु तक के बच्चे ही बिना गियर का ड्राइविग लाइसेंस बनाने के बाद सिर्फ बिना गियर के वाहन ही चला सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार किसी भी वाहन को चलाने की अनुमति नहीं है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर 112 के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर योध राज, लखबीर कौर, रूपिदर कौर आदि उपस्थित थे।

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