गेहूं खरीद के दौरान कोविड-19 के नियम मानें : डीसी

डीसी मोहम्मद इशफाक ने गेहूं की कटाई खरीद आदि में लगे किसानों मजदूरों आढ़तियों खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों से अपील की है कि वे कोविड-19 के नियमों का पालन करें।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 04:06 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 04:06 PM (IST)
गेहूं खरीद के दौरान कोविड-19 के नियम मानें : डीसी
गेहूं खरीद के दौरान कोविड-19 के नियम मानें : डीसी

संवाद सहयोगी, बटाला : डीसी मोहम्मद इशफाक ने गेहूं की कटाई, खरीद आदि में लगे किसानों, मजदूरों, आढ़तियों, खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों से अपील की है कि वे कोविड-19 के नियमों का पालन करें। गेहूं की सुरक्षित खरीद और मंडीकरण को लेकर जारी एडवाइजरी का पालन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से जारी दिशा-निर्देश किसानों, कंबाइन आपरेटरों, मजदूरों, आढ़तियों, दुकानदारों और ट्रांसपोर्टरों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए हैं। मार्केट कमेटियां, खरीद एजेंसियों को अपने-अपने क्षेत्र में ये दिशा-निर्देश लागू करवाने चाहिए। डीसी ने कहा कि कटाई में लगे सभी व्यक्तियों को हर समय मास्क पहनना चाहिए और नियमित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी को पंजाब सरकार द्वारा सटीक, समय पर और प्रामाणिक जानकारी के लिए विकसित किए गए कोवा एप को डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। अगर कोई भी व्यक्ति फसल के दौरान कोरोना पाजिटिव के संपर्क में आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में कोरोना की जांच करवाएं और यदि आवश्यक हो तो हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि कंबाइन आपरेटर और उनके सहकर्मियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महामारी के दौरान पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखना अधिक महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्टरों और उनके कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे एक-दूसरे से हाथ ना मिलाएं और गले न लगाएं। बाजार समितियां अपने कार्यालय परिसर के रखरखाव और स्वच्छता को सुनिश्चित करेंगी और कोविड -19 के प्रसार की जांच करने के लिए विस्तृत एसओपी जारी करेंगे।

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