सिविल जज राणा कंवरदीप कौर ने ट्यूशन सेंटर संचालकों को दिए निर्देश

गुरदासपुर में एक ट्यूशन सेंटर के प्रोफेसर की तरफ से नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी ट्यूशन सेंटरों की मीटिग सिविल जज सीनियर डिविजन कम सक्तर जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटी राणा कंवरदीप कौर की तरफ से की गई।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Aug 2019 07:55 PM (IST) Updated:Tue, 20 Aug 2019 07:55 PM (IST)
सिविल जज राणा कंवरदीप कौर ने ट्यूशन सेंटर संचालकों को दिए निर्देश
सिविल जज राणा कंवरदीप कौर ने ट्यूशन सेंटर संचालकों को दिए निर्देश

संवाद सहयोगी, बटाला : गुरदासपुर में एक ट्यूशन सेंटर के प्रोफेसर की तरफ से नाबालिक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने संबंधी ट्यूशन सेंटरों की मीटिग सिविल जज सीनियर डिविजन कम सक्तर जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटी राणा कंवरदीप कौर की तरफ से की गई। इस दौरान सिविल जज सीनियर डिविजन राणा कंवरदीप कौर ने कहा कि जिला गुरदासपुर के सारे ट्यूशन सेंटरों के मुखी को अपने ट्यूशन सेंटर में (नालसा) की हिदायतों के मुताबिक (चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विस टू चिल्ड्रन एंड प्रोटेक्शन) स्कीम 2015 के तहत बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किया गया।

उन्होंने इस स्कीम के बारे विस्तार में जानकारी दी। राणा कंवरदीप कौर ने इस स्कीम के तहत बच्चों के हकों के बारे गार्जियन एंड वार्ड एक्ट-1890, बाल मजदूरी एक्ट-1986, प्रीनेटल डायग्नोसिटक टेक्निक एक्ट -1984, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट-2000, का कमिशन फॉर प्रोटक्शन एंड चाइल्ड राइट्स बाल विवाह कानून बारे जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने मुफ्त कानूनी सेवाएं और टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर-1968 की जानकारी भी दी और इस संबंधी बोर्ड बनाकर क्लास रूम के अंदर और बाहर लगाने के लिए कहा, ताकि जबकि बच्चों को कोई मुश्किल पेश ना हो। उन्होंने आम लोगों को अपील की कि किसी भी काम वाले दिन अदालत नंबर- 104, पहली मंजिल जिला कचहरी, गुरदासपुर में किसी भी तरह की मुश्किल आने पर मिल सकते हैं।

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