एक लाइसेंस पर नहीं रख पाएंगे दो से अधिक हथियार
सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी हथियार लाइसेंस होल्डर अपने लाइसेंस पर दो से अधिक से हथियार नहीं रख सकता।
संवाद सूत्र, फिरोजपुर :
सरकार की तरफ से जारी आदेशों के मुताबिक कोई भी हथियार लाइसेंस होल्डर अपने लाइसेंस पर दो से अधिक से हथियार नहीं रख सकता। इसलिए जिन लाइसेंस धारकों के पास एक लाइसेंस पर दो से अधिक हथियार हैं, वह अपने हथियार नजदीकी थाना, यूनिट में या किसी अधिकृत हथियार डीलर के पास तुरंत जमा कराएं और 13 दिसंबर 2020 से पहले असलहे को लाइसेंस से डिलीट भी करवाएं।
सहायक डिप्टी कमिश्नर राजदीप कौर ने बताया कि लाइसेंस धारक नजदीकी सेवा केंद्र में एनओसी फार सेल लेकर अपने लाइसेंस से फालतू हथियार डिलीट करवा सकते हैं। यदि कोई हथियार लाइसेंस धारक अपना फालतू हथियार तुरंत जमा करवाकर 13 दिसंबर 2020 से पहले अपने लाइसेंस से डिलीट नहीं करवाता तो उसका फालतू हथियार नाजायज माना जाएगाऔर उसका लाइसेंस रद भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आर्मी पर्सनस अपने फालतू हथियार अपनी आर्मी यूनिट में भी जमा करवा सकते हैं।