धान की पराली एवं अवशेष को आग लाने पर रोक : जिला मैजिस्ट्रेट

डीसी गुरपाल सिंह चाहल ने जिले में धान की पराली और अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 10:10 PM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 10:10 PM (IST)
धान की पराली एवं अवशेष को आग लाने पर रोक : जिला मैजिस्ट्रेट
धान की पराली एवं अवशेष को आग लाने पर रोक : जिला मैजिस्ट्रेट

संवाद सूत्र, फिरोजपुर : डीसी गुरपाल सिंह चाहल ने जिले में धान की पराली और अवशेष को आग लगाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। यह हुकम 25 नवंबर 2020 तक लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि अक्सर किसान धान की फसल काटने उपरात अवशेष व नाड़ को आग लगा देते हैं। इस कारण हवा में धुओं के साथ प्रदूषण फैलता है और वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

इस धुएं कारण लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और कई तरह की बीमारिया लगन का डर रहता है। इसके अलावा जहा अवशेष खूंहद को आग लगाने साथ आस-पास खड़ी फसल को आग लगने का डर रहता है, वहीं अवशेष को आग लगाने के साथ जमीन की उपजाऊ शक्ति भी कम होती है और मित्र कीड़े भी मर जाते है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह पाबंदी लगाई

गई है और उल्लंघना करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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