डीआइजी करेंगे रेलवे में भर्ती के नाम पर ठगी की जांच

रेलवे में क्लर्क और टीटी की भर्ती के नाम पर उम्मीदवारों से हुई लाखों की ठगी की जांच फिरोजपुर रेंज के डीआइजी करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए डीआईजी को जांच शुरू करने को कहा है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Jul 2021 10:25 PM (IST) Updated:Sat, 17 Jul 2021 10:25 PM (IST)
डीआइजी करेंगे रेलवे में भर्ती के नाम पर ठगी की जांच
डीआइजी करेंगे रेलवे में भर्ती के नाम पर ठगी की जांच

संजय वर्मा, फिरोजपुर : रेलवे में क्लर्क और टीटी की भर्ती के नाम पर उम्मीदवारों से हुई लाखों की ठगी की जांच फिरोजपुर रेंज के डीआइजी करेंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए डीआईजी को जांच शुरू करने को कहा है। भर्ती घोटाले में कांग्रेसी नेता के नजदीकी आरोपित पर फिरोजपुर कैंट और अमृतसर में सितंबर 2020 को एफआइआर दर्ज हुई हैं। बावजूद इसके पुलिस ने आगे कोई कार्रवाई नहीं की। भर्ती के नाम पर कई उम्मीदवारों से लाखों रुपए ठग कर उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र दे दिए गए।

बख्शीश सिंह निवासी गांव मस्तेवाला और उनके बेटे रघबीर सिंह ने आरोपितों पर कार्रवाई न होने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में 15 जून 2021 को याचिका दायर करते हुए भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई, इंफोर्समेंट डायरेक्टर या किसी अन्य एजेंसी से कराने की मांग की थी। याचिका में पीड़ितों ने कहा कि रेलवे में बेटे को भर्ती कराने के लिए दलजीत सिंह निवासी गांव दुलचीके ने साल 208 में 20 लाख रुपये लिए थे। दलजीत सिंह कांग्रेस का ब्लाक प्रधान था और शहर के बड़े नेता का करीबी था। सियासी दबाव ने चलते पुलिस आरोपितों पर कार्रवाई नहीं कर रही।

पीड़ित बख्शीश सिंह ने याचिका में कहा कि जिले के कई उम्मीदवारों को फर्जी नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र जारी कर दिए। यहां तक कि मेडिकल भी करा दिया गया। जब उम्मीदवार रेलवे मुख्यालय दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ हुई ठगी का पता चला। पीड़ित के एडवोकेट केबी रहेजा ने कहा कि याचिका के साथ जाली नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और मेडिकल की स्लिप लगाई गई है। आरोपित दलजीत सिंह पर फिरोजपुर कैंट और अमृतसर में सितंबर 2020 को एफआइआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही।

याचिका पर 15 जुलाई को सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश हरनरेश सिंह गिल ने आदेश जारी करते हुए डीआइजी फिरोजपुर रेंज को मामले की जांच करने को कहा है।

पीड़ित बख्शीश सिंह ने कहा कि आरोपित ने मिनिस्ट्री स्पेशल कोटा के तहत नौकरी का झांसा देकर कई उम्मीदवारों को ठगा है। अगर मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो करोड़ों रुपए की ठगी से पर्दा उठ सकता है। शपथ पत्र में कहा नेता के इशारे पर लिए पैसे

आरोपित दलजीत सिंह और उसकी पत्नी प्रिया निवासी गांव दुलचीके ने धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज होने से पहले एक जुलाई 2020 को शपथ पत्र देकर भर्ती के नाम पर पैसे लेने की बात कबूल की है। आरोपित ने कहा कि कांग्रेसी नेता के इशारे पर उसने उम्मीदवारों से पैसे लिए हैं। दलजीत सिंह ने पूरे प्रकरण का एफिडेविट देकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, सीबीआई और तमाम सरकारी एजेंसियों को शिकायत की।

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