चौराहों व सरकारी जमीनों पर होर्डिग लगाए तो होगी कार्रवाई

जिला मजिस्ट्रेट गुरपाल सिंह चाहल ने जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं जोकि 31 मई तक लागू रहेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 09 Apr 2021 05:37 PM (IST) Updated:Fri, 09 Apr 2021 05:37 PM (IST)
चौराहों व सरकारी जमीनों पर होर्डिग लगाए तो होगी कार्रवाई
चौराहों व सरकारी जमीनों पर होर्डिग लगाए तो होगी कार्रवाई

संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : जिला मजिस्ट्रेट गुरपाल सिंह चाहल ने जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जोकि 31 मई तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने किसी भी सरकारी जमीन, सड़क या चौंक पर नगर कौंसिल, कंटोनमेंट बोर्ड, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या संबंधित विभाग की प्रवागनी के बिना किसी भी तरह की होर्डिंग लगाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

इसके अलावा एक अन्य आदेश में विवाह शादी या अन्य समारोह में हथियार लेकर चलने पर पाबंदी लगाई है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि आम तौर पर विवाह या अन्य समारोह में मैरिज पैलेसों में लोग हथियार लेकर जाते हैं और कई बार हथियारों का अवैध प्रयोग किया जाता है, जिससे जानी नुक्सान होने की संभावना बनी रहती है। जिला मजिस्ट्रेट ने मिलिट्री रंग वर्दी, जीपें /मोटर साइकिल/मोटर गाड़ियों का प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। ऐसा इस लिए किया गया है कि किसी भी समाज विरोधी तत्व की तरफ से ऐसे रंग की वर्दी या जीपें /मोटर साइकिल आदि का प्रयोग करते हुए कोई भी गैर कानूनी कार्यवाही या हिसक घटना की जा सकती है

एक अन्य आदेश में डिला मजिस्ट्रेट ने नेशनल हाईवे पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टेट हाईवे पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, नगर कौंसिल की हद्द मेंसड़कों पर भारी भरकम गाड़ियों की स्पीड नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, लाईट गाड़ियों समेत दो पहिया वाहनों की स्पीड नेशनल और स्टेट हाईवे पर 45 किलोमीटर प्रति घंटा और मार्केट कमेटी हद्द से बाहर 65 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टेट हाईवे पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, शहर में मेन सड़कों पर हर किस्म के वाहनों की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा और लिक सड़कों पर हर किस्म के वाहनों की स्पीड 40 किलोमीटर फिक्स की है। शाम सात से सुबह छह बजे तक माइनिंग पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में अवैध माइनिग को रोकने के लिए गर्मी में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक और सर्दियों के दौरान शाम पांच से सुबह सात बजे तक माइनिग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के हुक्म जारी किये गए हैं।

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