देरी से पेश किया चालान, नशा तस्कर को मिली बेल, दो सब इंस्पेक्टरो पर केस
नशीली गोलियां सप्लाई करने के मामले में आरोपित का चालान निर्धारित समय पर पेश न होने पर आरोपित को डिफाल्ट बेल मिलने के आरोप में स्पेशल कोर्ट फिरोजपुर के जज सचिन शर्मा ने थाना सदर फिरोजपुर के दो सब इंस्पेक्टरों चरणजीत सिंह और तरसेम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
जागरण संवाददाता, फिरोजपुर: नशीली गोलियां सप्लाई करने के मामले में आरोपित का चालान निर्धारित समय पर पेश न होने पर आरोपित को डिफाल्ट बेल मिलने के आरोप में स्पेशल कोर्ट फिरोजपुर के जज सचिन शर्मा ने थाना सदर फिरोजपुर के दो सब इंस्पेक्टरों चरणजीत सिंह और तरसेम शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
पुलिस कप्तान (पीबीआइ) फिरोजपुर हरविदर सिंह ने बताया कि पुलिस को अदालत की ओर से 13 अक्टूबर को शिकायत पत्र भेजा गया, जिसमें 27 फरवरी 2021 को एनडीपीएस एक्ट थाना सदर फिरोजपुर में दर्ज हुए मामले की जानकारी दी गई। इस केस में आरोपित पिपल सिंह निवासी छांगाखुर्द थाना ममदोट जिला फिरोजपुर से 1500 नशीली गोलियां बरामद हुई थी। 10 जुलाई 2021 को थाना सदर प्रभारी की तरफ से केस का चालान तैयार कर सब इंस्पेक्टर तरसेम शर्मा को दिया गया था, लेकिन सब इंस्पेक्टर तरसेम शर्मा ने इस मामले का चालान निर्धारित समय 180 दिन के अंदर अदालत में पेश नहीं किया, जबकि आरोपित पिपल सिंह की गिरफ्तारी 27 फरवरी 2021 को हो गई थी। ऐसे में चालान 25 अगस्त 2021 को अदालत में पेश किया जाना बनता था। चालान पेश न होने के कारण आरोपित पिपल सिंह के एडवोकेट विक्की डटलाट 27 अगस्त 2021 को स्पेशल कोर्ट फिरोजपुर के जज सचिन शर्मा से डिफाल्ट बेल हासिल करने में कामयाब हो गया।
अदालत सचिन शर्मा जज स्पेशल कोर्ट फिरोजपुर ने चालान पेश न करने पर थाना के मुख्य अफसर और जांच अधिकारी पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर सब इंस्पेक्टर चरनजीत सिंह व सब इंस्पेक्टर तरसेम शर्मा पर मामला दर्ज किया गया है।