शादीशुदा महिला को अपने पास रखने वालों पर केस दर्ज
पत्नी को अवैध हिरासत में रखने पर पति की शिकायत पर थाना कुलगढ़ी की पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है ।
संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : पत्नी को अवैध हिरासत में रखने पर पति की शिकायत पर थाना कुलगढ़ी की पुलिस ने दो आरोपितों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है । पति ने आरोप लगाया कि आरोपितों ने जबरन उसकी 22 वर्षीय पत्नी को अपने पास रखा है। पत्नी को वापस भेजने के लिए उसने आरोपितों से बात भी की लेकिन आरोपितों ने उसे वापस भेजने से इनकार कर दिया, जबकि एएसआइ बलबीर सिंह ने बताया कि महिला अपनी मर्जी से आरोपित साहिलप्रीत सिंह के पास गई है। तलाक न होने कारण पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर दो आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
गुरदित्त सिंह निवासी गांव तूत ने बताया कि उसकी पत्नी जशनप्रीत कौर को आरोपित साहिलप्रीत सिंह और लाडी उर्फ दलजीत सिंह निवासी गांव दवानां जिला बरनाला ने पिछली सात अक्टूबर से गैर कानूनी ढंग से अपने पास रखा हुआ है। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी पत्नी को वापस भेजने के लिए आरोपितों से कहा भी था, लेकिन आरोपितों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। मामले की जांच कर रहे एएसआई बलबीर सिंह ने बताया कि जशनप्रीत कौर अपनी मर्जी के साहिलप्रीत के पास चली गई थी। चूंकि महिला ने गुरदित्त सिंह को अभी तलाक नहीं दिया। इसलिए पुलिस ने आरोपितों पर मामला दर्ज किया है। दोनों आरोपितों और जशनप्रीत कौर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सभी के बयान दर्ज कर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
धोखाधड़ी के मामले में आरोपित की याचिका रद संस, अबोहर : एडीशनल सेशन जज फाजिल्का की अदालत ने चार अक्तूबर को नगर थाना में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित महिद्र प्रताप की जमानत याचिका रद कर दी है।
पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत में आशा रानी पत्नी स्व. सतपाल अरोड़ा वासी अबोहर ने बताया कि उसके बेटे नीरज अरोड़ा की कंपनी नेचर फार्म एंड रीयल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैराडाइज मॉल हनुमानगढ़ रोड की दूसरी मंजिल के 15877.08 वर्ग फीट का इकरा नामा किया गया था। इस इकरारनामे के बदले एक करोड रुपये चेक व नकद दिए थे। इसके साथ ही 14 अगस्त-2013 को नीरज अरोड़ा उर्फ नीरज ठठई द्वारा अपनी मालिकी रकबा 10 कनाल गांव अजीमगढ की पावर अटारिनी महिंद्र प्रताप पुत्र अमर सिंह व प्रभुदयाल पुत्र आत्मा राम आलमगढ के नाम करवा दी थी। आशा रानी के ब्यान के अनुसार शिव लाल डोडा व महिद्र बठला के अकाली दल से सबंध थे। साजबाज होकर डोडा ने नीरज से मुख्त्यारनामा हासिल करके रिद्धि सिद्धि कालोनी में नीरज अरोड़ा की जमीन आगे बेचकर उनसे छह करोड़ रुपये की ठगी की है नगर थाना पुलिस ने महिद्र प्रताप, शिव लाल डोडा, प्रभुदयाल आलमगढ़ व राजीव चुघ के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने धारा 438 सी आरपीसी के तहत दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद रद कर दिया।