छह करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपित की जमानत रद

एडीशनल सेशन जज फाजिल्का की अदालत ने चार अक्तूबर को नगर थाना में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित महिद्र प्रताप की जमानत याचिका रद कर दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 20 Oct 2021 10:09 PM (IST) Updated:Wed, 20 Oct 2021 10:09 PM (IST)
छह करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपित की जमानत रद
छह करोड़ की धोखाधड़ी में आरोपित की जमानत रद

संस, अबोहर : एडीशनल सेशन जज फाजिल्का की अदालत ने चार अक्तूबर को नगर थाना में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित महिद्र प्रताप की जमानत याचिका रद कर दी है।

पुलिस अधिकारियों को दी शिकायत में आशा रानी पत्नी स्व. सतपाल अरोड़ा वासी अबोहर ने बताया कि उसके बेटे नीरज अरोड़ा की कंपनी नेचर फार्म एंड रीयल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पैराडाइज मॉल हनुमानगढ़ रोड की दूसरी मंजिल के 15877.08 वर्ग फीट का इकरा नामा किया गया था। इस इकरारनामे के बदले एक करोड रुपये चेक व नकद दिए थे। इसके साथ ही 14 अगस्त-2013 को नीरज अरोड़ा उर्फ नीरज ठठई द्वारा अपनी मालिकी रकबा 10 कनाल गांव अजीमगढ की पावर अटारिनी महिंद्र प्रताप पुत्र अमर सिंह व प्रभुदयाल पुत्र आत्मा राम आलमगढ के नाम करवा दी थी। आशा रानी के ब्यान के अनुसार शिव लाल डोडा व महिद्र बठला के अकाली दल से सबंध थे। साजबाज होकर डोडा ने नीरज से मुख्त्यारनामा हासिल करके रिद्धि सिद्धि कालोनी में नीरज अरोड़ा की जमीन आगे बेचकर उनसे छह करोड़ रुपये की ठगी की है नगर थाना पुलिस ने महिद्र प्रताप, शिव लाल डोडा, प्रभुदयाल आलमगढ़ व राजीव चुघ के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायालय में जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने धारा 438 सी आरपीसी के तहत दायर जमानत याचिका को सुनवाई के बाद रद कर दिया।

दिल्ली आंदोलन से लौटे बुजुर्ग किसान की मौत संस, अबोहर : गांव मलूकपुर में रहने वाले एक 70 वर्षीय किसान की मंगलवार को तबीयत बिगड़ने के कारण मौत हो गई। मृतक तार सिंह पुत्र अरबेल सिंह पहले दिन से ही दिल्ली में चल रहे कृषि आंदोलन में शामिल रहे हैं, जहां उनकी बीते दिनों तबियत खराब होने पर वह सोमवार को वापस गांव आए थे, जहां मंगलवार को उनका निधन हो गया। बुधवार को उनका गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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