सरहद पर चार फीट से ऊंची फसल बिजने पर पाबंदी
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं जोकि 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं, जोकि 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट बबीता कलेर ने आदेश दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय सरहद से कंटीली तार से पार कोई भी किसान नरमा, मक्का, ग्वार, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरी, सूरजमुखी या तीन चार फीट से ऊंची फसलों की बिजाई नहीं कर सकेंगे। यह आदेश तार से 100 मीटर देश के अंदर की तरफ के लिए भी लागू होंगे।
इसके अलावा जिला मैजिस्ट्रेट ने शाम को सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज उदय होने से पहले गोवंश की ढुलाई, जिला फाजिल्का में अन-अधिकारित तौर पर पशु सीमन का भंडार करने या ट्रांसपोर्ट करने, इस्तेमाल या बेचने, जिला फाजिल्का की सीमाओं में आम लोगों के मिलट्री रंग की वर्दी पहनने और व्हीकलों की खरीद, बेच और इस्तेमाल, मैरिज पैलेस पर हर किस्म का हथियार ले कर जाने, पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज डोर बेचने, स्टोर और इस्तेमाल करने, पाकिस्तान के नजदीक लगते अंतरराष्ट्रीय सरहद, बीएसएफ और मिल्ट्री एरिया में सुरक्षा के उद्देश्य के तहत आम लोगों के लिए शाम छह बजे से सुबह आठ बजे तक इन स्थानों पर आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है। वहीं गांव में ठीकरी पहरा लगाने के लिए गांवों की समूह पंचायतों और धार्मिक स्थानों की कमेटियों, बोर्ड व ट्रस्ट के मुखियों की जिम्मेवारी लगाई गई है। इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट बबीता ने फाजिल्का जिले में ड्रोन के प्रयोग संबंधी पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। आदेशों अनुसार सभी ड्रोन आपरेटरों को अपने क्षेत्र के एसडीएम दफ्तर में डीजीसीए के नियमों अनुसार रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। एसडीएम दफ्तर द्वारा हर एक को विलक्षण पहचान नंबर जारी किया जाएगा और उनके द्वारा इस संबंधी ड्रोन के प्रकार, चैसी नंबर, आदि का रिकार्ड रखा जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाले के हर समय ड्रोन आंखों के सामने रहना चाहिए। ड्रोन 400 फीट से ऊंचा नहीं उड़ सकता है। हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय बार्डर, रक्षा के पक्ष से महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिबंधित क्षेत्रों, सरकारी इमारतों, सीएपीए और मिल्ट्री स्थानों पर ड्रोन उडाने की पूर्ण मनाही रहेगी।