मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर जाने पर पाबंदी के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं जिसमें मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर चलने मिल्ट्री स्टेशनों के आसपास ड्रोन कैमरा व मिल्ट्री रंग की वर्दी व वाहन का प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। उक्त सभी आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 18 Jun 2021 05:25 PM (IST) Updated:Fri, 18 Jun 2021 05:25 PM (IST)
मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर जाने पर पाबंदी के आदेश
मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर जाने पर पाबंदी के आदेश

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जिसमें मैरिज पैलेसों में हथियार लेकर चलने, मिल्ट्री स्टेशनों के आसपास ड्रोन कैमरा व मिल्ट्री रंग की वर्दी व वाहन का प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। उक्त सभी आदेश 31 जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे।

डीसी अरविदपाल संधू ने कहा कि मैरिज पैलेसों में लोग हथियार लेकर जाते हैं और जोश में अक्सर ही फायरिग करने की कोशिश की जाती है, जिसके चलते उक्त पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा एक अन्य आदेश में उन्होंने कहा कि जिले में कुछ लोगों की ओर से अवैध मोबाइल आटा चक्कियां चलाई जा रही हैं, जिससे रजिस्टर्ड आटा चक्कियों का काम करने वाले लोगों का आर्थिक नुक्सान हो रहा है, जिसके चलते यह रोक लगाई गई है। वहीं एक अन्य आदेश में उन्होंने कहा कि आम नागरिकों द्वारा मिल्ट्री स्टेशन, विवाह शादियों व अन्य समारेाह के दौरान ड्रोन कैमरों का प्रयोग आम देखने को मिलती है। उक्त हालातों को मुख्य रखते हुए जिले में अमन व कानून की स्थिति व राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है। इसलिए उनके प्रयोग पर पाबंदी के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं चौथे आदेश में उन्होंने कहा कि कुछ शरारती अनसरों द्वारा मिल्ट्री रंग की वर्दियां व वाहन का गलत इस्तेमाल करके देश में अमन और शांति में रुकावट पैदा करके मानवीय जीवन में खतरा पैदा किया जाता है। इसके साथ होने वाले बुरे प्रभाव को रोकने के लिए तुरंत आम लोगों को मिल्ट्री रंग की वर्दी व वाहन का प्रयोग करने और बेचने पर रोक लगानी जरूरी है।

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