अंतरराष्ट्रीय सरहद पर ऊंची फसलें बीजने की मनाही

जिला मजिस्ट्रेट अरविदपाल सिंह संधू ने अंतरराष्ट्रीय सरहद व सरहदी सुरक्षा तार के दरमियान और तार से भारत वाली तरफ 70 से 100 मीटर जगह पर ऊंची फसलें बीजने की मनाही के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 15 Apr 2021 10:20 PM (IST) Updated:Thu, 15 Apr 2021 10:20 PM (IST)
अंतरराष्ट्रीय सरहद पर ऊंची फसलें बीजने की मनाही
अंतरराष्ट्रीय सरहद पर ऊंची फसलें बीजने की मनाही

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अरविदपाल सिंह संधू ने अंतरराष्ट्रीय सरहद व सरहदी सुरक्षा तार के दरमियान और तार से भारत वाली तरफ 70 से 100 मीटर जगह पर ऊंची फसलें बीजने की मनाही के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 31 मई 2021 तक लागू रहेंगे। आदेशों में कहा कि बीएसएफ के अधिकारियों की ओर से ध्यान में लाया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सरहद और सरहदी सुरक्षा तार के बीच कुछ किसान बीटी नरमा, मक्का, गवार, ज्वार, गन्ना, सरसों, तोरी, सूरजमुखी और 3 से 4 फीट तक ऊंची होने वाली ऐसी अन्य फसलें बीज रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत-पाक सरहद पर इतनी ऊंची फसलों में छिप कर घुसपैठ की संभावना बनी रहती है, जिसमें देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। सुरक्षा व तुरंत रोकथाम के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिए हैं कि अंतरराष्ट्रीय सरहद और सरहदी सुरक्षा तार दरमियान और तार से भारत वाली तरफ 70 से 100 मीटर क्षेत्रफल पर ऐसी फसलें न बीजी जाएं।

अदालत में पेश न होने पर एक भगोड़ा करार संवाद सहयोगी, फिरोजपुर : थाना सिटी फिरोजपुर की पुलिस ने सीजेएम फिरोजपुर चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत की ओर से एक व्यक्ति को भगोड़ घोषित करने पर मामला दर्ज किया है। थाना सिटी फिरोजपुर के सहायक इंस्पैक्टर बलराज सिंह ने बताया कि सीजेएम फिरोजपुर चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की ओर से भेजे गए पत्र के अनुसार आरोपित लखन बस्ती आवा के खिलाफ अदालत में पेश ना होने की सूरत में भगौड़ा होने की धाराओं तहत मामला दर्ज किया है।

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