अब सप्ताह में पांच दिन छह से 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें

दुकानदारों को राहत देते हुए फाजिल्का जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 04:49 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:06 PM (IST)
अब सप्ताह में पांच दिन छह से 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें
अब सप्ताह में पांच दिन छह से 12 बजे तक खुलेंगी दुकानें

संस, फाजिल्का : दुकानदारों को राहत देते हुए फाजिल्का जिला प्रशासन ने व्यापार मंडल के साथ मिलकर सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन दुकानें खोलने का समय सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक का होगा। फिलहाल यह आदेश 23 मई तक लागू रहेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट अरविद पाल सिंह संधू की ओर से जारी आदेश के अनुसार जरूरी वस्तुओं की दुकानें जैसे मिठाई, बेकरी, कंफैक्शनरी शाप, दूध, ब्रैड, सब्जियों, फलों, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद जैसे अंडे, मीट, मछली के साथ संबंधित उत्पाद, अखबारों की सप्लाई, पशुओं के चारे की सप्लाई और पीने के पानी की सप्लाई के साथ संबंधित दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह छह से दोपहर 12 बजे तक और शनिवार और रविवार को सुबह छह से सुबह 9 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा बाकी सभी गैर जरूरी समान की बिक्री करने वाली दुकानों सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा किसी भी मार्ग या साधन के द्वारा जिले में दाखिल होने वाले व्यक्ति को कोविड निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी जो कि 72 घंटो से अधिक पुरानी न हो या उसको दो हफ्ते पहले लगे कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट देना होगा।

होटल व रेस्टोरेंट खुलेंगे दो बजे तक, बैठकर खाने पर होगी मनाही

रेस्टोरैंट, होटल, कैफे, काफी शाप, फास्टफूड आउटलेट, ढाबे आदि सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे और सुबह 6 से दोपहर बाद 2 बजे तक खुलेंगे। यहां बैठकर खाना खाने की मनाही होगी। इसके अलावा साप्ताहिक क‌र्फ्यू शुक्रवार दोपहर 12 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे जिले में लागू रहेगा। कार्यालय व बैंकों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम

सभी सरकारी दफ्तर और बैंक 50 फीसद स्टाफ के साथ काम करेंगे। लेकिन यह आदेश कोविड प्रबंधन में लगे विभागों पर लागू नहीं होगा। बैंकों में पब्लिक डीलिग सुबह नौ से 12 बजे तक ही हो सकेगी हालाकि बैंक स्टाफ नौ से 1 बजे सोमवार से शुक्रवार तक बैंक में उपस्थित रह सकता है। इसी तरह चार पहिया वाहन में दो यात्री ही बिठाने की आज्ञा होगी और दो पहिया वाहन पर दूसरी सवारी तभी बिठाई जा सकती है यदि वह आपके परिवार का मैंबर हो और एक ही घर में रहते हो। शादी, श्रद्धांजलि, अंतिम संस्कार सहित किसी भी जगह पर 10 से अधिक लोगों की भीड़ पर पाबंदी है। गांवों में रात्रि क‌र्फ्यू और वीकैंड क‌र्फ्यू लागू करने के लिए ठीकरी पहरे लगाए जाएं। सब्जी मंडी जोकि सिर्फ फल सब्जियों के थोक विक्रेताओं के लिए खुलेंगी में सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया जाए।

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