गांवों में लगाए कानूनी जागरूकता सेमिनार

जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से शनिवार को ब्लाक खुइयांसरवर के बीडीपीओ वरिद्र कुमार के नेतृत्व में गांव मुरादवाला भोमगढ़ सिवाना और सिवाना झुग्गियां में कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 09:45 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 09:45 PM (IST)
गांवों में लगाए कानूनी जागरूकता सेमिनार
गांवों में लगाए कानूनी जागरूकता सेमिनार

संस, अबोहर : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से शनिवार को ब्लाक खुइयांसरवर के बीडीपीओ वरिद्र कुमार के नेतृत्व में गांव मुरादवाला भोमगढ़, सिवाना और सिवाना झुग्गियां में कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित किए गए। सेमिनारों के मुख्य मेहमान पूर्व एसडीएम बीएल सिक्का थे।

बीएल सिक्का ने बच्चों, महिलाओं व वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि कानूनी सेवाएं अथारिटी की ओर से समाज के जरूरतमंद व बेसहारा लोगों को कानूनी सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से फाजिल्का जिले के 434 गांवों में लीगल सेमिनार, वर्कशाप व घर-घर पैरा लीगल वालंटियर लगातार दो अक्तूबर से 14 नवंबर तक कार्य करते चले आ रहे हैं। तेजाबी हमलों, दुष्कर्म, विकलांगों, दुर्घटना मृत्यु आदि से पीड़ित लोगों व उनके परिवारों को पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथारिटी के निर्देशों पर फाजिल्का जिला अदालत में भी जिला सेंशन जज व सीजेएम द्वारा मुआवजा मुहैया करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर विशेष मेहमान अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कंबोज, पीएलवी नरेश कंबोज थे। अध्यक्षता मुरादवाला भोमगढ़ के सरपंच विपन रिणवां ने की।

पंचायती तौर पर निपटाएं आपसी झगड़े: चुघ संस, अबोहर : गांव खाटवां, खुइखेड़ा रूकनपुरा, ढाणी बाजीगर व ढाणी गुलाबगढ में रविवार कानूनी जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीएलवी दर्शन लाल चुघ ने गांववासियों को कानून व अधिकारों के प्रति जागरूक किया ।

दर्शन लाल चुघ ने कहा कि लोगों में कानून के प्रति जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते वह इसका फायदा नहीं उठा पाते। उन्होने कहा कि लोगों को आपसी झगड़े अदालत के बाहर ही पंचायती तौर पर निपटा लेने चाहिए क्योंकि पहले से ही अदालतों में बहुत से केस पेंडिग पडे हैं और अदालत में केस दायर करने पर दोनों पार्टियों का जहां समय का नुक्सान होता है, वहीं आर्थिक नुक्सान भी होता है। इसलिए अदालत के बाहर अपने झगडे़ निपटाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होने गांववासियों को आइपीसी, जाब्ता फौजदारी, एनडीपीएस, संशोधन एक्टों संबंधी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नि:श्शुल्क कानूनी सहायता के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में दरखास्त जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के कार्यालय, उपमंडल स्तर पर, फ्रंट आफिस लीगल एंड केअर व लिटरेसी क्लब में दी जा सकती है।

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