हर कर्मचारी अपने मोबाइल में डाउनलोड करे आरोग्या सेतु एप: डीसी
संवाद सूत्र फाजिल्का जिला मजिस्ट्रेट अरविन्दपाल सिंह संधू ने आदेश जारी करते कहा कि पंजाब सर
संवाद सूत्र, फाजिल्का
जिला मजिस्ट्रेट अरविन्दपाल सिंह संधू ने आदेश जारी करते कहा कि पंजाब सरकार के दिशानिर्देशानुसार फाजिल्का में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत 1 जून से 30 जून 2020 तक लॉडाऊन 5.0 व अनलोक-1 जारी रहेगा।
डीसी संधू ने आदेशों में कहा कि रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू के दौरान गैर जरूरी गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत आने-जाने पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी। गर्भवती महिलाएं व 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ साथ 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति घरों में ही रहेंगे। जिले में 1 जून से 30 जून तक सिनेमा हाल, जिम, स्विमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडीटोरियम, अंसैबली हाल व अन्य ऐसे ओर स्थानों पर पाबंदी होगी। सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, एकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह व अन्य कार्यक्रम करने की आज्ञा नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक जगहों पर थूकने, शराब पीने, पान, तंबाकू आदि की पूर्ण पाबंदी होगी। उन्होंने बताया कि विवाह समारोह के समय 50 से अधिक व अंतिम संस्कार पर 20 से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं किए जा सकेंगे। वहीं जिले में बैंक सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जरूरी स्टाफ के साथ खुले रहेंगे, लोगों की सुविधा के लिए सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक और बैंक के कामकाज दोपहर 1 से 3 बजे तक किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर कर्मचारी की तरफ से अपने मोबाइल में आरोग्या सेतु एप डाउनलोड करनी यकीनी बनाई जाए।