सरकारी अस्पताल में दिव्यांग के घुटने का हुआ आपरेशन

अबोहर के सरकारी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सनमान माजी ने एक दिव्यांग के घुटने का सफल आपरेशन किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Dec 2021 09:39 PM (IST) Updated:Fri, 03 Dec 2021 09:39 PM (IST)
सरकारी अस्पताल में दिव्यांग के घुटने का हुआ आपरेशन
सरकारी अस्पताल में दिव्यांग के घुटने का हुआ आपरेशन

संस, अबोहर : अबोहर के सरकारी अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डा. सनमान माजी ने एक दिव्यांग के घुटने का सफल आपरेशन किया है। डा. सनमान माजी ने बताया कि राजेश पाल (40) व उसकी पत्नी ममता देवी दोनों ही दिव्यांग हैं, लेकिन राजेश पाल सडक हादसे में घायल होने के बाद आप्रेशन के लिए दर दर भटक रहे थे। डा. सनमान ने बताया कि उनके पास आयुष्मान योजना का कार्ड भी नहीं बना हुआ था। इसके बावजूद भी उन्होंने राजेश पाल के घुटने का निश्शुल्क आप्रेशन किया और उन्हें खुशी है कि दिव्यांग दिवस पर उक्त राजेश कुमार अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो पाएगा। सरपंचों व पंचों के लिए लगाया ट्रेनिंक कैंप संवाद सहयोगी, अबोहर : ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग पंजाब की ओर से स्थानीय बीडीपीओ अबोहर परिसर में बीडीपओ निर्मल सिंह के नेतृत्व में पंचों, सरपंचों, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के लिए ट्रेनिग कैंप की शुरूआत की गई। यह कैंप तीन से 27 दिसंबर तक चलेगा।

कार्यक्रम के मुख्य मेहमान जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के पैनल एडवोकेट देसराज कंबोज, विशेष मेहमान सीडीपीओ नवदीप कौर, सुपरिंटेंडेंट बलकरण राम, विभाग की मनप्रीत कौर, मन कुमार थे। ट्रेनिग कैंप में बीडीपीईओ, सीडीपीईओ, वाटर सैनिटेशन, मगनरेगा, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागो के कर्मचारियों ने भाग ले रहे हैं।

एडवोकेट देसराज कंबोज ने कहा कि पंच-सरपंच, विभिन्न विभागों के सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारी लोगों को सरकार की स्कीमों व प्रोजेक्टों की जानकारी दें, ताकि जरूरतमंद लोग इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। कंबोज ने कानूनी सेवाएं अथारिटी की किरती स्कीम, धारा 357-ए, सीआरपीसी मुआवजा स्कीम, मोटर एक्सीडेंट, क्लेम मुआवजा स्कीम, मुफ्त कानूनी सहायता स्कीमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन सब डिवीजन अबोहर व जिला फाजिल्का में भी किया जा रहा है, जिसका प्रचार पंचों, सरपंचों को गांवों में भी करना चाहिए। सीडीपीओ नवदीप कौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूक्ता जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी आयु वोट के आधार पर भी सेवा केंद्र में अपडेट करवा सकता है। 31 वर्ष की अविवाहित महिला भी सरकार से पेंशन लाभ ले सकती है। सुपरिंटेंडेंट बलकरण राम ने पंजाब पंचायती राज 1994 एक्ट की जानकारी दी। इस अवसर पर अबोहर ब्लाक के गांवों के पंच, सरपंच, स्टाफ व समाजसेवी अनुरूद्ध कडवासरा भी मौजूद थे।

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