सरकारी इमारतों व टंकियों पर 24 घंटे ड्यूटी के आदेश

जिला मजिस्ट्रेट बबीता कलेर ने फाजिल्का जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं जोकि 31 जनवरी तक लागू रहेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Dec 2021 03:49 PM (IST) Updated:Sat, 04 Dec 2021 03:49 PM (IST)
सरकारी इमारतों व टंकियों पर 24 घंटे ड्यूटी के आदेश
सरकारी इमारतों व टंकियों पर 24 घंटे ड्यूटी के आदेश

संवाद सूत्र, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट बबीता कलेर ने फाजिल्का जिले में पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं, जोकि 31 जनवरी तक लागू रहेंगे। इन आदेशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, सार्वजनिक स्थानों पर किसी व्यक्ति की तरफ से नारे लगाने व भड़काऊ भाषण देने पर पाबंदी लगा दी है। यह आदेश ड्यूटी निभा रहे पुलिस, सेना के जवानों और सरकारी कर्मचारियों, शादी, शोक सभा व जहां जिला मजिस्ट्रेट या उप मंडल मजिस्ट्रेट से मंजूरी ली हो पर लागू नहीं होंगे।

एक अन्य आदेश में डीसी कलेर ने जिले में निकाले जाते लक्की ड्रा, स्कीमों, प्राइवेट लाटरियों, कमेटियों पर पाबंदी लगा दी है। वहीं रेस्टोरेटों व हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का परोसने पर रोक लगाई गई है। इसी तरह एक अन्य आदेश के द्वारा जिले की सरकारी इमारतों व पानी की टंकियों आदि की सुरक्षा के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को हिदायत की गई है कि वह अपने अधीन आते कर्मचारियों व चौकीदार की 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगाएं, जिससे किसी भी जत्थेबंदी को ऐसी टंकियों पर चढ़ने से रोका जा सके। जिला मैजिस्ट्रेट बबीता ने एक अन्य आदेश में अंतरराष्ट्रीय बार्डर एरिया के साथ लगते चार किलोमीटर के एरिया में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने और प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इसी तरह जिला फाजिल्का में 50 माइक्रोन से कम मोटाई, 8 गुणा 13 आकार से कम निर्धारित रंग के अलावा प्लास्टिक के लिफाफों के बनाने प प्रयोग और इन लिफाफों को नालियों व सीवरेज या पब्लिक स्थानों पर फेंकने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा कोबरा व कंटीली तार को बेचने खरीदने और इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसी तरह जिला फाजिल्का में सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं को हरा चारा डालने पर रोक लगाई गई है। जिला फाजिल्का में अवैध तौर पर चल रही मोबाइल आटा चक्कियों पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

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