22 हजार नशे की गोलियों के साथ कार सवार काबू

जिला पुलिस ने नशीली गोलियों की सप्लाई देने जा रहे एक व्यक्ति को 22 हजार नशे की गोलियों सहित गिरफ्तार किया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 10:09 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 10:09 PM (IST)
22 हजार नशे की गोलियों के साथ कार सवार काबू
22 हजार नशे की गोलियों के साथ कार सवार काबू

संवाद सूत्र, जलालाबाद : जिला पुलिस ने नशीली गोलियों की सप्लाई देने जा रहे एक व्यक्ति को 22 हजार नशे की गोलियों सहित गिरफ्तार किया है। एएसआइ हरमीत सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मुखिबर से सूचना मिली कि जिला फिरोजपुर के जीरा के मोहल्ला जट्टा वाला निवासी विशु भूषण नशीली गोलियों की सप्लाई करने का कार्य करता है, जो अब भी विभिन्न गांवों में गोलियों की सप्लाई करने के लिए अपनी कार पर जा रहा है।

अगर अभी नाकाबंदी की जाए तो उसे काबू किया जा सकता है। सूचना पर पुलिस ने माहमूजोईया के निकट नाकाबंदी की और उसे काबू करते हुए कार की तलाशी ली, जिसमें से 22 हजार नशीली गोलियां बरामद हुई। एएसआई हरमीत सिंह ने बताया कि प्राथमिक पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामाला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस रविववार को आरोपित को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि आरोपित नशे की खेप किसे देने जा रहा था।

पति पर जानलेवा हमला करने वालों पर की जाए कार्रवाई संस, अबोहर : गांव बहांववाला में स्वर्णजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह ने पंजाब अनुसूचित जाति आयोग सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शिकायत भेजते हुए उसके पति पर जानलेवा हमले वाले आरोपितों के खिलाफ कारवाई की मांग की है।

स्वर्णजीत कौर ने शिकायत पत्र में लिखा है कि गांव के ही कुछ लोग काफी समय से उस पर बुरी नजर रखते हैं। 14 अगस्त को करीब आठ बजे वह अपने पति के साथ गांव में ही दवाई लेने डाक्टर के पास जा रही थी कि गली में ही खड़े मोलू, कीपा, टिडू, राजवीर सहित मोलू के मोहल्ले के ही 3-4 अन्य अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों तथा तेजधार हथियारों से हमला कर उसके पति को जान से मारने की कोशिश की, जबकि शोर मचाने पर आरोपित फरार हो गए। उसके पति को सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे फरीदकोट रेफर कर दिया। उसके पति के सिर पर 65 टांके लगे थे।

पति के बयान दर्ज करने के बाद थाना बहाववाला पुलिस ने 19 अगस्त को उक्त लोगों के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था, जबकि मामला जानलेवा हमले करने के आरोप में दर्ज होना चाहिए था। साधारण धाराएं लगने के कारण ही जानलेवा हमला करने वाले आरोपित आज भी गांव में खुले घूम रहे है और आज भी बुरी नजर से मेरे घर के चक्कर लगाते हैं।

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