किसान यंत्र सब्सिडी लेने के लिए 26 तक करें आवेदन

कृषि विभाग की ओर से किसान-खुशहाल पंजाब स्कीम के तहत किसानों को वातावरण समर्थक कृषि यंत्र पर सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए आवेदनों की मांग की गई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 03:37 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 03:37 PM (IST)
किसान यंत्र सब्सिडी लेने के लिए 26 तक करें आवेदन
किसान यंत्र सब्सिडी लेने के लिए 26 तक करें आवेदन

संवाद सूत्र, फाजिल्का : कृषि विभाग की ओर से किसान-खुशहाल पंजाब स्कीम के तहत किसानों को वातावरण समर्थक कृषि यंत्र पर सब्सिडी मुहैया करवाने के लिए आवेदनों की मांग की गई है। डिप्टी कमिश्नर अरविंद पाल संधू ने बताया कि इन आधुनिक मशीनों का प्रयोग फसलों के अवशेष को बहुत ही कम खर्चे में मिट्टी में ही मिलाया जा सकता है। पंजाब सरकार द्वारा अलग-अलग फसलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनें सब्सिडी पर उपलब्ध करवाने के लिए आवेदनों की मांग की गई है।

उन्होंने किसानों को बताया कि यह आवेदन विभाग के पोर्टल पर आनलाइन 26 मई तक दिए जा सकते हैं। इन मशीनों के लिए किसान, रजिस्टर्ड फार्मर ग्रुप, पंचायत, सहकारी सभा, किसान निर्माता संगठन आवेदन पत्र भेज सकते हैं। जिला मुख्य कृषि अधिकारी डा. सुरिदर सिंह ने बताया कि पराली संभालने वाली मशीनों जैसे कि बेलर, रैक, हैप्पी सिडर, जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, उलटावें पलाओ, चौपर, मलचर, स्परेअर, कपास मक्का बीजने वाले न्यूमेटिक पलांटर, बहु फसली पलांटर, धान के लिए डीएसआर (सीधी बिजाई वाली मशीनें) पैडी ट्रांस्पलांटर, आलू बीजने व खोदने वाली मशीनें, गन्नो की बिजाई और कटाई वाली मशीनें, लेजर लैवलर, मक्के के ड्रायर, वीडर आदि मशीनें सब्सिडी पर मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि आवेदन भरते समय किसान के पास आधार कार्ड, फोटो, स्व घोषणा पत्र और अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। ग्रुपों, सोसायटियों, पंचायत और अन्य संस्थानों के प्रमुख और दो अन्य सदस्यों का आधार कार्ड पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इस स्कीम का लाभ किसान 26 मई तक अपने, आवेदन आनलाइन भेज कर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को पंजाब सरकार के इस प्रयास का लाभ लेकर वातावरण समर्थकी कृषि यंत्रों को अपनाना चाहिए जिससे हवा, पानी और मिट्टी को दूषित होने से रोका जा सके।

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