बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई

डीसी अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले की हद में ड्रोन का प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। ड्रोन के कारण हादसों के डर व राष्ट्रीय सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के मद्देनजर यह फैसला किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 02 Aug 2021 10:40 PM (IST) Updated:Mon, 02 Aug 2021 10:40 PM (IST)
बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई
बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई

संवाद सूत्र, फाजिल्का : डीसी अरविंद पाल सिंह संधू ने जिले की हद में ड्रोन का प्रयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। ड्रोन के कारण हादसों के डर व राष्ट्रीय सुरक्षा को पैदा हुए खतरे के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। आदेशों अनुसार ड्रोन आप्रेटरों को अपने क्षेत्र के एसडीएम कार्यालय में डीजीसीए के नियमों अनुसार रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। एसडीएम कार्यालय द्वारा हर व्यक्ति को एक अलग पहचान नंबर जारी किया जाएगा। उनकी तरफ से इस संबंधित ड्रोन के प्रकार, चैसी नंबर आदि का रिकार्ड रखा जाएगा। ड्रोन उड़ाने वाले के हर समय आंखों के समक्ष ड्रोन रहना चाहिए। ड्रोन 400 फुट से ऊंचा नहीं उड़ सकता है। ड्रोन हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय बार्डर, रक्षा के पक्ष से महत्वपूर्ण स्थानों, प्रतिबंधित क्षेत्र, सरकारी इमारतों, सीएपीए और मिलिट्री स्थानों पर ड्रोन उड़ाने पर मनाही रहेगी। सूरज छिपने के बाद और सूरज उदय होने से पहले कोई ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता है। आपात स्थिति के लिए केवल जिला मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के साथ ही ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। ड्रोन के साथ होने वाले हादसों के लिए ड्रोन का मालिक और आपरेटर जिम्मेदार होंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यह पाबंदियां सरकारी विभागों पर लागू नहीं होंगी। सामाजिक समारोह जैसे रिग सैरेमनी, प्री वेडिग शूट, विवाह, सामाजिक व राजनीतिक भीड़ मौके पर ड्रोन का प्रयोग जिला मजिस्ट्रेट से मंजूरी के साथ ही किया जा सकता है।

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