फोटो वोटर सूची के संशोधन का कार्य 16 नवंबर से होगा शुरू: डीसी
मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की हिदायतों अनुसार 01 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो वोटर सूची के संशोधन का कार्य 16 नवंबर 2020 से शुरू हो रहा है।
संवाद सूत्र, फाजिल्का : मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब की हिदायतों अनुसार 01 जनवरी 2021 के आधार पर फोटो वोटर सूची के संशोधन का कार्य 16 नवंबर 2020 से शुरू हो रहा है। इस संबंधी जानकारी देते डिप्टी कमिश्नर अरविन्द पाल सिंह संधू ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 साल या इससे अधिक उम्र के हो गए हैं और उनकी अभी तक वोट नहीं बनी, या किसी वोटर ने वोट कटवानी व ठीक करवानी है। तो वह अपने चुनाव हलके मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी (उप मंडल मैजिस्ट्रेट) के दफ्तर या जिला चुनाव कार्यालय में या अपने एरिया के बूथ स्तर अधिकारी और आनलाइन विधि द्वारा संबंधित पोर्टल पर अपने दावे या ऐतराज दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि नई वोट बनाने के लिए फार्म नंबर 6, वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोट जल्दी के लिए फार्म नंबर 8 और विधान सभा हलके में वोट बदली करवाने के लिए फार्म नंबर 8 को भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत चुनाव कमिशन द्वारा 21 और 22 नवंबर और 5 और 6 दिसंबर को स्पेशल कंपेन चलाकर बूथ स्तर अधिकारी अपने पोलिग स्टेशनों पर उपस्थित रह कर आम जनता से दावे व एतराज प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जिले में 18 साल की उम्र पूरी करता कोई योग्य व्यक्ति वोट बनने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हलका 79 जलालाबाद, 80 फाजिल्का, 81 अबोहर के मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी क्रमश उप मंडल मैजिस्ट्रेट जलालाबाद, फाजिल्का व अबोहर हैं।
82 बल्लूआना के मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारी जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी फाजिल्का हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह वोटर सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कोविड-19 के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी प्रोटोकॉल की पालना करते फिजिकल संपर्क कम से कम करने के लिए आनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा का अधिक से अधिक फायदा उठाए। उन्होंने कहा कि वोट संबंधी किसी किस्म की जानकारी के लिए मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारियों व सहायक मतदाता रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, तहसीलदार चुनाव और जिला हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क किया जा सकता है।