1743 लाभपात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हुई आवास योजना

सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना जिले के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हर वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस योजना के तहत साल 2019-20 के 1473 लाभपात्रियों को 4 करोड़ 41 लाख 90 हजार रुपये की पहली किश्त मुहैया करवाई जा चुकी है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 Aug 2020 09:49 PM (IST) Updated:Sat, 08 Aug 2020 09:49 PM (IST)
1743 लाभपात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हुई आवास योजना
1743 लाभपात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हुई आवास योजना

संवाद सहयोगी, फाजिल्का : सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना जिले के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हर वर्ग के लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस योजना के तहत साल 2019-20 के 1473 लाभपात्रियों को 4 करोड़ 41 लाख 90 हजार रुपये की पहली किश्त मुहैया करवाई जा चुकी है। इसके अलावा इस योजना के तहत 478 लाभपात्रियों को 3 करोड़ 44 लाख से अधिक की दूसरी किश्त जारी की गई है। यह जानकारी डीसी अरविदपाल संधू ने दी।

उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत सरकार द्वारा तय किए मापदंड के आधार पर लाभपात्रियों की पड़ताल करके उन के कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए तीन किस्तों के द्वारा 1 लाख 20 हजार रुपये की राशि मुहैया करवाई जाती है। एडीसी डी नंवल राम ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन हर वर्ग के लोगों को कवर किया जाता है जिनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जोकि गरीबी रेखा से नीचे हैं। उन्होंने बताया कि ब्लाक अबोहर में 364 लाभपात्रियों, अरनीवाला में 145, फाजिल्का में 203, जलालाबाद में 364, खुईयां सरवर में 397 लाभपात्रियों को राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभपात्रियों की पड़ताल करने उपरांत योग्य पाए गए लोगों के कच्चे मकानों को पक्का करने के लिए पहली किश्त 30000, दूसरी किश्त 72000 और तीसरी किश्त 18000 रुपये दी जाती है। यह राशि योग्य लाभपात्रियों के बैंक खातों में सीधे ही जमा करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि राशि देने के साथ-साथ यह भी निरीक्षण किया जाता है कि मकानों को पक्का करने के लिए मैटीरियल बढि़या क्वालिटी का ही इस्तेमाल किया जाए। एडीसी ने कहा कि इस योजना के तहत लाभपात्री के लिए कई मापदंड अपनाए गए हैं जैसे कि लाभपात्री से इंजन और मशीन के साथ चलने वाले दो, तीन और चार पहिया कृषि यंत्र न हो, 50 हजार से अधिक कर्ज लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड का न हो और घर में कोई सरकारी नौकरी न करते होना जरूरी किया गया है। उन्होंने कहा कि लाभपात्री वाला घर गैर कृषि संस्थान में रजिस्टर न हो, परिवार का मेंबर 10000 रुपये महीने से अधिक न कमाता हो, इंकम और पेशेवर टैक्स न भरता हो, न ही उस के पास अपना फ्रिज और लैंडलाइन फोन हो। इस के अलावा व्यक्ति के पास एक सिचाई उपकरण के साथ-साथ दो या दो से अधिक फसली मौसम वाली 2.5 एकड़ से अधिक सिचाई वाली जमीन न हो। इस स्कीम के लाभपात्री प्रीतम सिंह गांव मौजम ने कहा कि इस स्कीम ने उसका पक्के घर का स्वप्न पूरा कर दिया है।

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