चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

जिला सेशन अदालत ने 15 अगस्त 2020 को अमलोह के गांव कुंभ में चाकू से हमला करके पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद सुनाई।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 23 Sep 2021 07:50 PM (IST) Updated:Thu, 23 Sep 2021 07:50 PM (IST)
चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या  करने वाले पति को उम्रकैद
चाकू से हमला कर पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ साहिब : जिला सेशन अदालत ने 15 अगस्त 2020 को अमलोह के गांव कुंभ में चाकू से हमला करके पत्नी की हत्या करने वाले पति को उम्रकैद सुनाई। जिला व सेशन जज निर्भयो सिंह गिल की अदालत ने दीपक मंडल निवासी वार्ड नंबर 14 गिरजा चौक पुलिस लाइन मधुबनी जिला पूर्णिया (बिहार) को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।

गौरतलब है कि आपसी तकरार के कारण पति-पत्नी अलग रहते थे। लेकिन कभी कभार दीपक मंडल किसी के घर में काम करती अपनी पत्नी आशा कुमारी निवासी नजदीक शिव मंदिर वार्ड नंबर तीन बारी रामपाल किशनगंज मधेपुरा (बिहार) से मिलने आ जाता था। 15 अगस्त 2020 को दीपक मंडल पत्नी के पास गया था। कमरे में दोनों का झगड़ा हुआ था। इसी बीच दीपक ने चाकू से पत्नी के पेट, सिर व पीठ में वार करते हुए उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने जगदीप सिंह निवासी भद्दलथूहा की शिकायत पर दीपक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई जिला व सेशन अदालत में हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज ने उम्रकैद सुनाई। दीपक मंडल का बेटा नाबालिग है। उसे विक्टम कंपनसेशन के तहत मुआवजा देने संबंधी केस जिला कानूनी अथारिटी को भेजा गया है।

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