नशा तस्कर को दस वर्ष की कैद

जिला अदालत ने नशीली गोलियों की तस्करी के मामले में एक तस्कर को दस वर्ष की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 03 Jun 2020 05:12 PM (IST) Updated:Wed, 03 Jun 2020 05:12 PM (IST)
नशा तस्कर को दस वर्ष की कैद
नशा तस्कर को दस वर्ष की कैद

संवाद सहयोगी, सरहिद : जिला अदालत ने नशीली गोलियों की तस्करी के मामले में एक तस्कर को दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही तस्कर को एक लाख रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक वर्ष की सजा और भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार 30 अगस्त 2018 को थाना सरहिद की पुलिस ने बबलू निवासी गांव उसरा थाना केसरगंज जिला बहराइच (उत्तर प्रदेश) को 4020 नशीली गोलियां समेत काबू किया था। इस मामले की सुनवाई जिला अदालत में हो रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बुधवार को अदालत ने तस्कर को दस वर्ष की सजा सुनाई।

chat bot
आपका साथी