चेक बाऊंस मामले में छह माह की कैद और जुमाना

चैक बाउंस होने के एक मामलो में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट श्री सुरेश कुमार ने आरोपित को सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 21 Feb 2020 06:17 PM (IST) Updated:Sat, 22 Feb 2020 06:07 AM (IST)
चेक बाऊंस मामले में छह माह की कैद और जुमाना
चेक बाऊंस मामले में छह माह की कैद और जुमाना

संवाद सहयोगी, फरीदकोट

चेक बाउंस के मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार की अदालत ने गांव हरीनौ के एक व्यक्ति को 6 महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न करवाने पर उसे 15 दिन और जेल में रहने का हुक्म किया है।

गांव हरीनौ निवासी जसविन्दर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह ने साल 2012 में 50 हजार रुपये फरीदकोट सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक से लिए थे। उसे इस लोन की किश्त अदा करनी थी। कुछ लोन तो उसने जमा कर दिया, परन्तु वह बाद में बैंक का डिफाल्टर हो गया। बाद में उसने 51 हजार 85 रुपये का एक चेक बैंक को दिया। जब बैंक ने चेक बैंक में लगाया गया दिया खाते में रकम न होने के कारण वह चेक बाउंस हो गया। बैंक की तरफ से उसको नोटिस भेज दी गई। उसने फिर भी राशि अदा नहीं की, बैंक ने उसके खिलाफ 2017 में माननीय अदालत में केस दायर कर दिया। इसी मामले का सुनवाई करते हुए माननीय अदालत ने जसविन्दर सिंह को दोषी मानते हुए 6 महीने की सजा और एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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