पटाखे व प्रेशर हार्न बजाने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस

ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चाल काटे गए।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 10:14 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 10:14 PM (IST)
पटाखे व प्रेशर हार्न बजाने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस
पटाखे व प्रेशर हार्न बजाने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस

संवाद सूत्र, जलालाबाद : ट्रैफिक पुलिस द्वारा क्षेत्र में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों पर कार्यवाही के साथ-साथ बुलट मोटरसाइकिल के साइलेंसर को बदलकर पटाखे मारने व ऊंची आवाज में प्रेशर हार्न बजाने वाले शौकीनों के खिलाफ सख्ती के साथ कार्यवाही की जा रही है। ट्रैफिक इंचार्ज एएसआई बलकार सिंह ने बताया कि फरवरी माह में कुल 22 चालान काटे गए हैं। जिसमें कुलट मोटरसाइकिल से संबंधित तीन चालान और एक में मोटरसाइकिल को बाउंड किया गया है। उन्होंने बताया कि 22 चालानों में 18 चालान ट्रेफिक नियमों के उल्लंघन, एक पार्किंग तथा 3 चालान बिना ड्राइविग लाइसेंस के चलते काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि जारी हिदायतों अनुसार कोई भी व्यक्ति या कंपनी ऊंची आवाज या शोर मचाने वाले प्रेशर हार्न न तो बना सकती है और न ही खरीद सकते हैं। इसके अलावा बुलट मोटरसाइकिल के साइलेंसर बदलकर ऊंची आवाज वाले पटाखे बजाना भी गैरकानूनी है। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी की हिदायतों के अनुसार यदि कोई भी वाहन चालक इस तरह के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसका चालान होने के साथ-साथ डेढ़ साल से लेकर छह साल तक की सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि सड़कों और मोहल्लों की गलियों में बुलट मोटरसाइकिल के पटाखे बजाने वाले चालकों के शौक के साथ दिल के मरीजों के अलावा बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर दिल वाले व्यक्तियों की जान भी खतरा बना रहता है। उन्होंने इलाका निवासियों से अपील की कि कोई वाहन चालक बुलैट मोटरसाइकिल के साइलेंसर के पटाखों के अलावा प्रेशर होर्नो का इस्तेमाल न करे जिससे इसके साथ होने वाले लोगों के जानी नुकसान को बचाया जा सके।

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