आवेदक को समय पर उपलब्ध करवाएं जानकारी
राज्य सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह की ओर से आरटीआइ अधिनियम की धारा 4 को प्रभावी बनाने के लिए बैठक की।
जासं ,फरीदकोट
राज्य सूचना आयुक्त खुशवंत सिंह की ओर से आरटीआइ अधिनियम की धारा 4 को लागू करने और इस संबंध में विभागों को आ रही दिक्कतों पर चर्चा के लिए स्थानीय अशोक चक्र मीटिग हाल में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डीसी विमल कुमार सेतिया, एसएसपी स्वर्णदीप सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, आईपीओ, एपीओ ने हिस्सा लिया।
राज्य सूचना आयुक्त पंजाब खुशवंत सिंह ने विभिन्न विभागों से कहा कि वे प्रत्येक लोक प्राधिकरण से संबंधित जानकारी को अपने विभाग के साथ यथासंभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे अधिनियम के तहत जानकारी प्राप्त करना आसान और कम हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग का आइपीओ, एआइपीओ, प्रथम लागू प्राधिकरण का पता, मोबाइल नंबर प्रत्येक जिले की वेबसाइट पर दर्ज कर सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि समूह विभागों में कार्य समय सीमा पर होना चाहिए।
इसके बाद राज्य सूचना आयुक्त ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 और प्रत्येक आइपीओ के तहत विभिन्न धाराओं पर विस्तार से चर्चा की। निर्देश दिया कि अधिनियम के तहत सूचना प्रत्येक आवेदक को समय पर उपलब्ध कराई जाए और यदि सूचना उनके विभाग से संबंधित नहीं है तो तत्काल किसी अन्य संबंधित विभाग को हस्तांतरित करें। इस मौके पर उनके पास विभिन्न आईपीओ हैं। उन्होंने सुझाव भी लिए और कहा कि कमिश्नर की बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी। ------------------------ शराब समेत तीन गिरफ्तार
संवाद सहयोगी, फरीदकोट
पुलिस ने अलग-अलग गांवों में छापेमारी कर तीन लोगों को नाजायज शराब समेत गिरफ्तार किया है।
सहायक थानेदार सुखपाल सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीम ने गांव अराईआंवाला कलें में लखवीर सिंह निवासी अराईआंवाला कलां को काबू कर उससे 24 बोतलों नाजायज शराब की बरामद की हैं। इसी तरह ही सहायक थानेदार करमजीत सिंह का नेतृत्व वाली पुलिस ने गांव दीप सिंह वाला में सुखचरन सिंह के घर छापेमारी कर 11 बोतल शराब और 280 लीटर लाहन बरामद की है। इसी तरह ही सहायक थानेदार करमजीत सिंह का नेतृत्व वाली पुलिस ने गांव चन्निया में विशालदीप सिंह निवासी गुज्जर को काबू कर उससे 8 बोतल नाजायज शराब बरामद की।