आनलाइन ई-फिलिग की मिलेगी सुविधा
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह के नेतृत्व में तकनीकी संपर्धन पोर्टल विकसित किया गया है।
जासं, फरीदकोट
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिदर सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का तकनीकी संवर्धन पोर्टल नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विकसित किया गया है। नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता मामले के मंत्री भारत भूषण आशु और सचिव केएपी सिन्हा के मार्गदर्शन में शुक्रवार को आनलाइन वर्चुअल इवेंट का आयोजन किया गया। इसके तहत कोई भी यूजर जिला स्तर, उपभोक्ता फोरम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत दर्ज करा सकता है। वर्चुअल इवेंट आफिस एनआइसी पर किया। जिला खाद्य एवं आपूर्ति उपभोक्ता नियंत्रक राज ऋषि मेहरा उपभोक्ता फोरम और अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया।
राज ऋषि मेहरा ने कहा कि इस पोर्टल पर प्रांतीय आयोग या प्रदेश के किसी भी 20 जिला आयोग को आनलाइन ई-फिलिग की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्वभाव से और अपने आप विवादों की गणना करते हुए जरूरी फीस का भुगतान आफलाइन और आनलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। मामले की दैनिक प्रक्रिया को आनलाइन देखा जा सकता है और संबंधित पक्ष नियमित रूप से मामले की स्थिति के बारे में एसएमएस भेजा जाएगा। पहली अपील, याचिका लैंडर पोर्टल के माध्यम से दायर की जा सकती है। शिकायत दर्ज करते समय, यदि शिकायत या शिकायत के साथ अपलोड किए गए दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो इसकी रिपोर्ट की जाएगी और उपभोक्ता शिकायत का अद्यतन विवरण दर्ज कर सकता है । उन्होंने कहा कि विभाग ने शिकायत समाधान के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-300-11007 और पंजाब राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और 20 जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों में ध्यान प्रकोष्ठ भी स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी ई-कामर्स लेनदेन, पाडकास्ट और भ्रामक विज्ञापन अधिनियम के तहत आएंगे।