खेल और सास्कृतिक समारोहों पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विमल सेतिया द्वारा नए दिशा निदेर्श जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 04 May 2021 03:54 PM (IST) Updated:Tue, 04 May 2021 03:54 PM (IST)
खेल और सास्कृतिक समारोहों पर रोक
खेल और सास्कृतिक समारोहों पर रोक

जासं, फरीदकोट

जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर फरीदकोट विमल सेतिया द्वारा नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जो 15 मई तक लागू रहेंगे। पहले की तरह रात का क‌र्फ्यू शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा जबकि साप्ताहिक क‌र्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। जरूरी सेवाओं को छूट रहेगी। सार्वजनिक यातायात सेवा (बस, टैक्सी, आटो) 50 प्रतिशत साम‌र्थ्य के साथ चल सकेंगे। सारे बार, सिनेमा हाल, जिम, सपा, स्वीमिग पुल, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट (होटलों समेत), कैफे, काफी शॉप, फास्ट फूड कोर्ट, ढाबों पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, जबकि होम डिलवरी रात 9 बजे तक कर सकेंगे। दुकानें जो कि मॉल्स और मल्टीप्लेक्स में भी हैं, हर रोज शाम पांच बजे बंद होंगी। सभी साप्ताहिक मार्केट (अपनी मंडी की तरह) बंद रहेंगी। जिले के अंदर सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल और दूसरे संबंधित समागम पर पूर्ण रूप में पाबंदी है।

विवाहों और अंतिम रस्मों के दौरान 20 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। 10 व्यक्तियों से ऊपर हर तरह के प्रोग्राम के लिए संबंधित एसडीएम से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अंतिम रस्म और क्रिया-कर्म के समय निर्धारित सीमा अंदर की संख्या के व्यक्तियों के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं। क‌र्फ्यू के दौरान कुछ जरूरी क्षेत्रों और सेवाओं को छूट दी गई है, जो कि कोविड प्रोटोकाल का पालन कर काम कर सकते हैं। अस्पताल और वेटरनरी अस्पताल के अलावा दवाएं और मेडिकल यंत्रों के उत्पादन और सप्लाई के साथ जुड़े सरकारी और निजी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को विभाग द्वारा दिया गया शिनाख्ती कार्ड दिखाने पर सफर करने की इजाजत होगी।

ई -कामर्स और वस्तुओं की ढुलाई। केमिस्ट शाप और जरूरी वस्तुएं जैसे कि दूध, ब्रेड, सब्जी, फल, डेरी और पोल्ट्री उत्पाद जैसे कि मीट और अंडे आदि। हवाई, ट्रेन और बसों के द्वारा कहां से से कहां तक जाना है, संबंधित दस्तावेज दिखाकर सफर करना। खेती से संबंधित काम जैसे कि खरीद, बागबानी, पशु पालन और वेटनेरी से संबंधित सेवाएं।

वैक्सीनेशन के लिए आउट रीच कैंपों पर लोगों की आवाजाही। मैन्युफेक्चरिग क्षेत्र की गतिविधियों और उनके कर्मचारियों और वाहनों की यातायात बशर्ते कि वह संबंधित मालिक की तरफ से जारी अपेक्षित मंजूरी दिखाएं। टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट, ब्राडकास्टिग, केबल सेवा, आईटी और आईटी वाली सेवाएं चालू रहेंगी। पेट्रोल पंप और पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी गैस, गैस रिटेल और स्टोरेज, ऊर्जा उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण यूनिट सेवाएं। कोल्ड स्टोरेज और वेअर हाउस सर्विस, सभी बैंकिग और भारतीय रिजर्व बैंक, एटीएम कैश वैन और कैश वितरण की सेवाएं जारी रहेंगी।

chat bot
आपका साथी