जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा

जिला मजिस्ट्रेट विमल कुमार सेतिया ने जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 06:40 PM (IST) Updated:Tue, 20 Apr 2021 06:40 PM (IST)
जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा
जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

जिला मजिस्ट्रेट विमल कुमार सेतिया ने पंजाब सरकार के गृह मामलों एवं न्याय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से प्राप्त कोविड संबंधी नए जारी प्रतिबंधों के बाद जिले में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। ये प्रतिबंध 30 अप्रैल 2021 तक जारी रहेंगे।

रात का क‌र्फ्यू अब रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। सभी बार, सिनेमा हाल, जिम, स्पा, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स बंद रहेंगे। इसके अलावा सोमवार से होटल, रेस्त्रा वाले सिर्फ खाने की होम डिलेवरी करेंगे। जिले में विवाह व अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। इससे ज्यादा भीड़ एकत्र होने पर जिला प्रशासन की अग्रिम स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई है। बसों, टैक्सियों और आटो में लोगों की संख्या की क्षमता बढ़ाकर 50 फीसद कर दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर रविवार को सभी माल, बाजार, दुकानें और रेस्तरां (होटल सहित) बंद रहेंगे। सभी साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी और निजी कार्यालयों में 45 वर्ष से अधिक आयु के स्वास्थ्य कर्मचारियों को पिछले 15 दिनों या उससे अधिक समय में वैक्सीन की कम से कम खुराक नहीं होने के लिए टीका लगवाने के बाद ही कार्यालय में उपस्थित होना चाहिए। 45 वर्ष से कम आयु के कर्मचारियों को आरटीपीसीआर मिलना जरूरी है। टेस्ट निगेटिव आने और रिपोर्ट सौंपने के बाद ही वह कार्यालय में मौजूद रहेंगे। पेश की गई रिपोर्ट पांच दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए ।

सभी अधिकारी कोविड-19 जैसे 6 फीट दूरी, बाजार में भीड़भाड़ वाली जगहों, मास्क पहनना, खुले में थूकना आदि को लेकर सेहत विभाग और पंजाब सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये प्रतिबंध 30 अप्रैल, 2021 तक जारी रहेंगे।

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