सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट गुरजीत सिंह ने सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 28 Sep 2020 04:20 PM (IST) Updated:Mon, 28 Sep 2020 04:20 PM (IST)
सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक
सार्वजनिक स्थलों पर हथियारों के प्रदर्शन पर रोक

जागरण संवाददाता, फरीदकोट

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट गुरजीत सिंह ने सार्वजनिक स्थानों जैसे मैरिज पैलेस, होटल, ढाबों, अस्पतालों के अलावा भीड़भाड़ वाले इलाकों, धार्मिक स्थानों और मेलों आदि में, लाइसेंस प्राप्त हथियारों को ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यदि कोई भी लाइसेंस धारक जिले की सीमा के भीतर हथियार ले जाना चाहता है, तो वह एक बेल्ट से ढंकना चाहिए और दिखाई देना चाहिए। साथ ही खुली तलवारों, भालों और किसी भी तरह के धारदार हथियारों को ले जाने और प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने लाउडस्पीकर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने कहा कि विशेष मामलों और अवसरों में प्रबंधक संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों से लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही लाउडस्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। यह प्रतिबंध 26 नवंबर, 2020 तक लागू रहेगा।

chat bot
आपका साथी