रात 9 से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार गतिविधि पर प्रतिबंध

जिला फरीदकोट में जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने रात्रि में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर दूसरी सेवावां पर प्रतिबंध लगा दिए है।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 01 Jun 2020 04:00 PM (IST) Updated:Mon, 01 Jun 2020 06:15 PM (IST)
रात 9 से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार गतिविधि पर प्रतिबंध
रात 9 से सुबह 5 बजे तक किसी भी प्रकार गतिविधि पर प्रतिबंध

जेएनएन, फरीदकोट

जिला फरीदकोट में जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने रात्रि में नौ बजे से सुबह पांच बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर दूसरी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिए है। उन्होंने लॉक डाउन पांचवे व अनलॉक-1 हेतु अलग से विस्तार पूर्वक आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। उन्होंने लोगों को सोशल डिस्टेंसिग का पालन व मास्क लगाने की अपील की। यदि किसी भी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण दिखाई देते है तो तुंरत डाक्टर से परामर्श करे, इसके अलावा जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, वह नियमों का पालन करें।

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